अर्थ जगत

जीएसटी काउंसिल की बैठक: ऑनलाइन गेमिंग हुई महंगी, सिनेमा हॉल में खाना-पीना हुआ सस्ता

नयी दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक को लेकर कई अटकलें थीं कि कौन सा सामान सस्ता होगा और कौन सा महंगा. बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनकी उम्मीद विशेषज्ञों को पहले से ही थी. इसमें कैसीनो और गेमिंग पर जीएसटी दर बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं। यहां हम आपको उन सभी सेवाओं और वस्तुओं की सूची दे रहे हैं जो जीएसटी बढ़ने या घटने से महंगी और सस्ती हो गई हैं। इनमें से अधिकांश का सीधा असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। गौरतलब है कि बैठक में लिए गए ज्यादातर फैसले जीएसटी दर कम करने को लेकर थे. आइये देखते हैं क्या महंगा और क्या सस्ता?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कैसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों के आधार पर इन गतिविधियों में किए गए भुगतान पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में दुविधा यह थी कि क्या जीएसटी पूरी राशि, खेल से होने वाले पूरे राजस्व या केवल प्लेटफॉर्म द्वारा ली जाने वाली फीस पर लगाया जाना चाहिए। मंत्रियों के समूह ने पूरी रकम पर जीएसटी लगाने के पक्ष में फैसला किया. इसके अलावा मल्टी-यूटिलिटी वाहनों पर 22 फीसदी सेस को मंजूरी दी गई. इसके लिए MUV की परिभाषा भी बदल दी गई.

क्या हुआ सस्ता
कैंसर और अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा खाद्य पदार्थों को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सुविधाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई। मछली में घुलनशील पेस्ट और एलडी स्लैग पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. मछली में घुलनशील पेस्ट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. एलडी स्लैग एक प्रकार का औद्योगिक अपशिष्ट है जिसका उपयोग सड़क निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों में किया जाता है।

यह सस्ता भी है
कच्चे और बिना लेपित स्नैक पैलेट को 18 से 5 प्रतिशत स्लैब में लाया जाता है। नकली ज़री धागे को 12 से 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाया गया। सिनेमा हॉल में मिलने वाले पॉपकॉर्न और अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

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