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जेल जाने से बचीं जैकलीन

 

महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को आज जमानत मिल गई. इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज जैकलीन जमानत याचिका पर फैसले के दौरान खुद भी कोर्ट में मौजूद रहीं.

पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेन्द्र मलिक ने जैकलीन की याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने जैकलीन को दो लाख रुपये निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी. सुकेश से जुड़े ठगी मामले में ईडी ने जैकलीन को भी आरोपी बनाया है. इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें जैकलीन को आरोपी बताया गया है. ईडी का दावा है कि सुकेश के बारे में सब जानते हुए भी जैकलीन ने उनसे महंगे तोहफे लिए.

किन आधार और शर्तों पर मिली जमानत?
जैकलीन फर्नांडीस के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसका पासपोर्ट एजेंसी के पास जब्त है.
जैकलीन के खिलाफ पहले से लुक आउट सर्कुलर (LOC) खुला है.
एजेंसी ने जैकलीन को बिना गिरफ्तार किए उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी
जैकलीन को जब भी एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया वो हाजिर रहीं
सुकेश से करोड़ों रूपये के गिफ्ट लेने के पीछे मकसद, कनेक्शन अभी तक साफ नहीं. उसकी तफ्तीश चल रही है.

जैकलीन की जमानत याचिका पर 10 नवंबर को दिल्ली की कोर्ट में ज़ोरदार बहस हुई थी. बहस के दौरान जैकलीन के वकील ने कहा था कि ईडी जैकलीन को पेरशान कर रही है. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जैकलीन का बयान पांच बार दर्ज हो चुका है और वो जांच में सहयोग कर रही हैं. हालांकि ईडी ने दावा किया था कि जैकलीन ने देश छोड़कर भागने के लिए सारे हथकंडे अपनाए थे क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है.
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