
सिंगरौली । संचानलय पशु पालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्रनुसार मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशो के पश्चिमी क्षेत्र के जिलो के पशुओ में लंपी स्कीन डिसिज की पुष्टि हुई है जिसके कारण पशुओ में दुग्ध उत्पादन प्रजनन क्षमता में कमी एवं दस प्रतिशत मृत्यु दर देखने को मिलती है।
रोग के रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने जिले की सीमाओ के बाहर से जिले में गौ एवं भैसवंशीय पशुओ के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन एवं आवागमन को आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।जारी आदेश के तहत यह उल्लेख किया गया है कि आदेश की तामील अनावेदक गणो पर कराया जाना संभव नही अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपंक्षी तौर पर इस आदेश को पारित किया गया है।