मध्य प्रदेश

जघन्य हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

वैढ़न,सिंगरौली। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने लंघाडोल के अप. क्र. 179/18 धारान्तर्गत 302 भा.दं.वि. के अंतर्गत आरोपी गंगाराम यादव पिता लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चूडीपाट थाना लंघाडोल को धारा 302 भा.दं.वि. के अंतर्गत आजीवन कारावास व 5000 /- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भा.दं.वि. के अपराध में 2 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया है ।

मीडिया प्रभारी /अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के विवरण में बताया कि मृतिका 26.11.2018 को परिवार के साथ अपने ननद ग्राम कटवार छठी उत्सव समारोह में गई थी । आरोपी द्वारा मृतिका को चाची विमला एवं दादी धन्वतरी के साथ पिकअप वाहन में किनारे साइड बैठाया था जोकि चूडीपाट में पिकअप वाहन में ड्राइवर के पास बैठी मिली जिस पर आरोपी ने मृतिका के चरित्र पर संदेह कर मृतिका को लात थप्पड़ घूंसे से मार पीट किया था । बाद में मृतिका को आरोपी ने पकड़कर घर के अंदर ले जाकर मृतिका के साथ डंडे व धारदार वस्तु ब्लेड से मार-पीट किया और क्रूरता पूर्वक हिंसक तरीके से मृतिका का स्तन काट दिया और गुप्तांग के अंदर व बाहर के भागों में चोटकारित किया था एवं बाद में आरोपी ने मृतिका को मारकर लाश को दूर कुँए में फेंक दिया था । पुलिस ने कथन लेखबद्ध कर मामले का विवेचना पूर्ण कर केस डायरी न्यायालय में पेश किया । मामला चिन्हित जघन्य सनसनीखेज होने के कारण संचालक अन्वेष मंगलम् लोक अभियोजन द्वारा समय समय पर उचित मार्गदर्शन दिया गया । मामले में अभियोजन का संचालन करते हुये जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सिंह गौतम ने न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुये आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का आग्रह किया गया । जहाँ से न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित कर जेल भेज दिया ।

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