मध्य प्रदेश

नाबालिग से ज्यादती के मामले में देवसर की (पॉक्सो) विशेष अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई सजा

देवसर,सिंगरौली। नाबालिग से ज्यादती के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो न्यायालय)देवसर माननीय श्यामसुंदर झा की अदालत ने आरोपी प्रवीण बैस पिता राजाराम बैस उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम-जोगिनी, थाना- जियावन को अपराध अंतर्गत धारा- 376 एबी में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदण्ड,धारा 5(एम)/06 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए का अर्थदण्ड,धारा 5 (एल) 06 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपय का अर्थदण्ड,धारा 5 (0)/06 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए का अर्थदण्ड से आरोपी को दंडित किया गया है।उक्त सभी दंड साथ-साथ भुगताये जाएंगे।

उक्त मामले में अभियोजन अधिकारी मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक-09/09/2020 को पीड़िता जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष अपने माता-पिता के साथ पुलिस- थाना- चितरंगी में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की वह एम.पी.एन. पब्लिक स्कूल गड़वानी में कक्षा 5वीं में पढ़ती है,और उस विद्यालय का शिक्षक आरोपी प्रवीण बैस के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है।करीब 1 बजे सभी छात्र ट्यूशन पढ़कर चले गये,तब आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह आधा घण्टा देर से आई है कुछ देर बाद चली जाये। उसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने शयनकक्ष में ले गया और उसे बिस्तर पर बैठाकर पढ़ाने लगा।कुछ देर बाद पीड़िता को आरोपी ने गलत काम करने के इरादे से उसे पकड़ा और पीड़िता के साथ गलत काम (बलात्कार) किया।

पीड़िता के रोने पर उसके पिता को फोन करके कहा कि पीडिता रो रही है, वह आकर ले जाये।वहीं पीड़िता का कहना था कि आरोपी पिछले वर्ष भी ऐसा गलत काम किया था,लेकिन पीड़िता भय एवं लाज के कारण किसी से नहीं बताई।पीड़िता के मौखिक शिकायत के आधार पर चितरंगी में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध- क्रमांक 347/20 की संख्या पर दर्ज किया गया।वहीं माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी प्रवीण बैस को 20 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।वहीं माननीय न्यायालय ने म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अन्तर्गत पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली मुख्यालय बैढन के माध्यम से प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

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