राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए एन.एफ.एफए अंतर्गत सम्मलित पात्र
हितग्राहियो को ई केवाईसी एवं डाटाबेस में मोबाईलन नम्बर कराना होगा दर्ज

वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जारी पत्र के परिपालन में एवं मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार राशन की काला बाजारी रोकने हेतु पात्र हितग्राहियो को एन.एफ.एस.ए अंतर्गत सम्मलित हितग्राहियो को ई केवाईसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नम्बर दर्ज कराने के लिए अभियान एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरंक्षा अधिनियम 2013 के अतर्गत सम्मलित पात्र हितग्राहियो के ई केवाईसी एवं डाटाबेस में मोबाईल नम्बर निम्ननुसार लक्ष्य के प्रप्ति हेतु दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है।
जिससे वास्तवित पात्र हितग्राही की पहचान सुनिश्चित हो सके एवं हकदारी अनुसार सामंग्री की हितग्राही को सूचना हो सके।साथ ही ओ.एन.ओ. आर के तहत किसी भी उचित मूल्य दुकान में राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। कलेक्टर श्री मीना ने जिले में ई केवाईसी के सत्यापन एवं जारी अभियान के तहत नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। ई केवाईसी एवं सत्यापन की प्रक्रिया के तहत पात्र हितग्राही को ई केवाईसी कराने की सुविधा उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन से नि:शुल्क उपलंब्ध कराई गई है। उचित मूल्य दुकान पर हितग्राही अपना आधार कार्ड ले जाकर ईकेवाईसी करा सकते है।साथ ही वृद्ध शारीरिक रूप से अंक्षम दिव्यांग महिलाओ एवं बच्चो का ई केवाईसी बिक्रेता द्वारा घर पर जाकर कराया जायेगा। पीडीएस के डाटाबेस में हितग्राही का त्रृटिपूर्ण आधार नम्बर दर्ज होने पर सही आधार नम्बर दर्ज किया जाकर ईकेवाईसी कराया जायेगा।
वही मोबाईल नम्बर दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान है जिसमें पात्र हितग्राही को उचित मूल्य दुकान से वितरित राशन सामंग्री की जानकारी एस.एम.एस के माध्यम से देने हेतु परिवार के न्यूनतम एक सदस्य का मोबाईल नम्बर डेटाबेस में दर्ज में कराया जाना है मोबाईल नम्बर दर्ज कराने की सुविधा उचित मूल्य दुकान पर लागाई गई पीओएस मशीन पर उपलंब्ध कराई गई है।