दीपावली आज, शहरी इलाके में नहीं फूटेंगे पटाखे
नगर निगम क्षेत्र के बाहर रात्रि आठ से दस बजे तक फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे

वैढ़न,सिंगरौली। हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहर दीपावली आज मनायी जायेगी। ‘दीप जिसका मतलब है रोशनी और ‘वली जिसका मतलब है पंक्ति, अर्थात रोशनी की एक पंक्ति। दीपावली का त्यौहार चार दिनों के समारोहों से चिह्नित होता है, जो अपनी प्रतिभा के साथ हमारी धरती को रोशन करता है और हर किसी को अपनी खुशी के साथ प्रभावित करता है। दीपावली हर भारतीय परिवार में मनाया जाता है। दीवाली का जश्न एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है, प्रत्येक दिन अलग-अलग समारोह होते हैं। चार दिन की दीवाली के उत्सव को विभिन्न परंपराओं से चिह्नित किया गया है, लेकिन जीवन का उत्सव, उत्साह, आनंद और भलाई स्थिर रहती है। दीवाली को इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए मनाया जाता है, जो अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत, अज्ञानता पर ज्ञान और निराशा की उम्मीद है। सिंगरौली जिले में दीपावली का त्यौहार धूम धाम से मनाया जाता है।
इस बार म.प्र.शासन गृह विभाग भोपाल से जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण नगर पालिक निगम सिंगरौली क्षेत्र अंतर्गत आज 22 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक के लिए समस्त प्रकार के पटाखो के क्रय, विक्रय एवं उपयोग के लिए कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर के जारी आदेश में बताया गया है कि नगर पालिक निगम सिंगरौली के बाहर सम्पूर्ण जिले में रात्रि 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय एवं उपयोग अनुमत्य है। संपूर्ण सिंगरौली जिले में विदेशी आयातीत चायनिज पटाखे हानिकारक रसायनों से युक्त पटाखे, संयुक्त पटाखे लड़ी आदि का निर्माण एवं विक्रय व उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक हो प्रतिबंध रहेगा। पटाखो का ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों के द्वारा ऑनलाईन क्रय-विक्रय, होम डिलेवरी एवं गैर लाइसेंसी विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। घोषित शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थानों की 100 मीटर की परिधि में पटाखों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर एनजीटी से पारित आदेश के तहत आईपीसी की धारा 268, 285, 286, 290, 291 के उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जायेगी। इधर नगरीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एयर इंडैक्स वैल्यू 248 से अधिक होने पर पूरी तरह से पटाखो के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसकी निगरानी जिले के शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी करेंगे।
पटाखा फोड़ने पर लगेगा जुर्माना
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने वसूली किये जाने एवं अन्य कार्रवाई हेतु विभाग के अधिकारियों को अधिकृत किया है। जिनमें समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नपानि आयुक्त एवं उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी,वार्ड प्रभारी, एसआई एवं समस्त ग्राम पंचायतें शामिल हैं। साथ ही कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने उल्लंघन किये जाने पर अलग-अलग अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किया गया है। जिसमें सामान्य व्यक्तियों,निवासियों द्वारा किये गये उल्लंघन पर सामान्य आवासीय क्षेत्र में 1000, शांत क्षेत्र में 3000 रूपये, बारात,रैली,धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उल्लंघन करने पर सामान्य आवासीय क्षेत्र में 10000 रू., शांत क्षेत्र में 20 हजार रू.स्थानीय संस्थान क्षेत्रों में किया गया उल्लंघन प्रथम बार पर 20 व 40 हजार रू., दो से अधिक बार उल्लंघन किये जाने पर 1 लाख रूपये अधिरोपित कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी। उक्त आदेश कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर डीपी बर्मन के द्वारा जारी किया गया है।