मध्य प्रदेश

पटाखो पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर सिंगरौली पुलिस ने पंजीबद्ध किये 38 प्रकरण

सिंगरौली.
माननीय सर्वोचच न्यायालय द्वारा हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आाधार पर पटाखों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन में कलेक्टर सिंगरौली द्वारा सम्पूर्ण नगर पालिक क्षेत्र में दिनांक 22.10.2022 से 05.11.2022 तक पटाखों के क्रय विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन पटाखों के उपयोग के साथ आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री शिव कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी/थाना/चौकी प्रभारियों को इस संबंध में अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशि किया गया।

इसी क्रम में दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध थाना वैढ़न पुलिस द्वारा 15 प्रकरण, थाना विन्ध्यनगर पुलिस द्वरा 02 प्रकरण, थाना नवानगर पुलिस द्वारा 05 प्रकरण, थाना मोरवा पुलिस द्वारा 03 प्रकरण, थाना बरगवॉ पुलिस द्वारा 02, थाना माड़ा पुलिस द्वारा 03, थाना सरई पुलिस द्वारा 01 प्रकरण, थाना लंघाडोल पुलिस द्वारा 01 प्रकरण, थाना चितरंगी पुलिस द्वारा 04 एवं थाना गढ़वा पुलिस द्वारा 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा जनता से सहयोग की अपील करते हुए बताया गया कि म0प्र0 के 03 जिलों सिंगरौली, कटनी एवं ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूअर होने के कारण आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के उपयोग के संबंध में गाईड लाईन जारी की गई। इस संबंध में दिनांक 05.11.2022 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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