मध्य प्रदेश

स्थगन आदेश के बावजूद सरहंगों द्वारा गरीब की जमीन पर किया जा रहा निर्माण कार्य

पीड़ित ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व तहसीदार से लगायी न्याय की गुहार

सिंगरौली। सिंगरौली तहसील के वृत्त खुटार अंतर्गत तियरा ग्राम में आराजी क्रमांक2215/1 रकवा 0.1300 हे. जमीन कान्ताराम शाह पिता बड़कौना शाह के नाम अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि पर श्रवण कुमार शाह, शोहन लाल शाह दोनो पिता लक्षिमन शाह, व धमेन्द्र, राधेश्याम, रंजीत शाह तीनों पिता शोहन शाह निवासी तियरा द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जबकि इस संबंध में पीड़ित कान्ताराम शाह द्वारा पुलिस चौकी सासन में निर्माण कार्य को रोके जाने हेतु लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा तहसीलदार सिंगरौली के द्वारा दिनांक २८ अक्टूबर को वादग्रस्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुये यथास्थिति कायम करने का आदेश जारी किया गया था। उक्त सरहंग व्यक्तियों द्वारा स्थगन आदेश जारी होने तथा सासन चौकी पुलिस व हल्का पटवारी द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने हेतु कहने के बावजूद निर्माण कार्य लगातार कराया जा रहा है।

पीड़ित कान्ताराम शाह ने बताया कि उसकी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य कराने वाले व्यक्ति काफी सरहंग किस्म के हैं तथा धनबल से परिपूर्ण हैं जिसकार उन्हें शासन प्रशासन का डर नहीं है। पीड़ित ने बताया कि उक्त सरहंगों द्वारा उसे लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ित कान्ताराम शाह ने इस संंबंध में जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपते हुये न्याय की गुहार लगायी है।

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