मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन में चावल की जगह गेहूं दिये जाने हेतु कांग्रेस कमेटी ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

सिंगरौली जिला गेहूं बाहुल्य क्षेत्र है एवं ठंड को देखते हुए अनाज गेहूं वितरित किया जाए: सिद्दीकी एडवोकेट

काल चिंतन कार्यालय
वैढ़न,सिंगरौली। जिला कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के शहर जिलाध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी ,गंगा प्रसाद साह एडवोकेट, प्रदीप रजक एडवोकेट ,आर के शाह एडवोकेट, ओमप्रकाश शाह एडवोकेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर सिंगरौली को सौंपा ज्ञापन, श्री सिद्दीकी अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बीपीएल धारी / पात्र व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलने का प्रावधान है जिसमें 2 किलो गेहूं 8 किलो चावल का सिंगरौली जिले में 6 माह पूर्व से प्रावधान किया गया है,

अन्य जिले में गेहूं और चावल बराबर बराबर वितरित करने का प्रावधान है, जबकि जिला सिंगरौली गेहू बाहुल्य क्षेत्र है एवं औद्योगिक कंपनी व प्रदूषण के कारण आमजन शुगर ,थाईराइड व अन्य कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, एवं वर्तमान में ठंड का समय भी है जिससे सिंगरौली जिले में चावल मिलने से बीपीएल धारी आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे अन्य जिलों की भांति सिंगरौली जिले में भी चावल के बजाय गेहूं या गेहूं व चावल बराबर बराबर वितरित करवाए जाने का ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है।

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