मध्य प्रदेश
ग्राम पंचायत खँधौली के प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले में सचिवों से वसूली पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

सिंगरौली। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने जनपद पंचायत देवसर के ग्राम पंचायत खँधौली में प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय अनियमितता मामले में बड़ी राहत दी है। अधिवक्ता रवीन्द्रनाथ चतुर्वेदी के माध्यम से दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने तत्कालीन सचिवों उमेश द्विवेदी एवं करुणेश द्विवेदी से वसूली पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने माना की जब 3 सदस्यीय समिति की जाँच में सारी अनियमितता ग्राम रोजगार सहायक द्वारा की गई है तो सचिवों से उसकी वसूली ग़लत है। माननीय न्यायालय ने वसूली पर रोक लगाते हुए, कलेक्टर एवं ज़िला पंचायत सीईओ से जवाब तलब किया है।