मध्य प्रदेश

नियमों का पालन नहीं करने वाले बस चालकों के विरूद्ध कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही

 

काल चिंतन कार्यालय
वैढ़न,सिंगरौली। जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोतवाली प्रभारी अरूणकुमार पाण्डेय द्वारा सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में संचालित बसों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में बीती रात चेकिंग के दौरान बस क्रमांक एमपी ६६ पी ०८०२ के वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा निर्धारित गणवेश धारण न किये पाये जाने पर धारा ०९/१७७, ३६/१७७ एमव्ही एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गयी। बस क्र. एमपी १७पी १७२२ सिद्दिकी बस सर्विस की ख्वाजा एक्सप्रेस के चालक द्वारा वाहन चलाते समय मदिरा का सेवन किकया हुआ पाये जाने, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना पाये जाने, चालक एवं कण्डक्टर द्वारा निर्धारित गणवेश धारण न किये जाने व बैच बिल्ला न लगाने पर उक्त बस को चालक से जप्त किया जाकर चालक दिनेश रजक का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल वैढ़न से कराया गया।

चेकिंग के दौरान बस क्रमांक एमपी ६६पी १११० सौरभ कोच, सिद्धार्थ ट्रेवल्स को चेक किया गया तो उक्त बस का परमिट मझौली सीधी से दुधीचुआ तक का होना पाया गया जबकि बस के चालक एवं कण्डक्टर तथा बस की सवारियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि बस संचालक द्वारा उपरोक्त परमिट पर बस को बनारस ले जाया जाना पाये जाने पर बस को जप्त कर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया एवं बस का पृथक से इस्तगासा तैयार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान कोतवाली प्रभारी अरूण कुमार पाण्डेय के साथ उनि विनेाद सिंह, उदायचंद करिहार, प्रआर धीरेन्द्र अहिरवार, संजीत कोल, नंदकिशोर बागरी, विजय खरे, आरक्षक बृजेन्द्र धाकड़, अभिमन्यू, सुनील यादव, अंचल सेन, अंकित सिंह एवं नीरज सिंह मौजूद रहे।

 

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