मध्य प्रदेश

नये वर्ष के जश्न पर पुलिस का पहरा, नहीं बजेगा डीजे, होटल संचालकों को करानी होगी वीडियोग्राफी

 

जबलपुर. 31 दिसंबर नववर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन करने वाले होटल एवं क्लब संचालकों की 30 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई. बैठक में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर गाइड लाइन तय की गई है. बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) गोपाल प्रसाद खाण्डेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (दक्षिण) संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध समर वर्मा द्वारा ली गयी.

बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक बरगी सुश्री प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक कैट शशांक (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल प्रियंका करचाम, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली प्रभात शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक ओमती आर.डी. भारद्वाज, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तुषार सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपूर्वा किलेदार एवं थाना प्रभारी शहर तथा होटल/क्लबों के संचालक/मैनेजर उपस्थित थे.

बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये यह निर्णय

1-रात्रि 12.30 बजे तक आयोजित कार्यक्रम स्वयं बंद करा देंगे.
2-डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
3-साउंड बाक्स का साउंड परिसर तक ही सीमित रखेंगे.
4-जिन होटल एवं क्लबो मे शराब/ बीयर पिलाने का लायसेंस नही है, वहॉ शराब का सेवन नही कराया जावेगा. साथ ही जिनके पास लायसेंस है वे निर्धारित समय रात्रि 12 बजे बार बंद कर देंगे.
5-आयोजित कार्यक्रम स्थलो पर पार्किंग की व्यवस्था मैनेजमेंट के द्वारा की जावेगी.
6-मैनेजमेंट ही यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है, वे ही कार्यक्रम मे सम्मिलित हों, अनाधिकृत लोग प्रवेश न करें.
7-व्यवस्थापकों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर निजी सुरक्षा गार्ड एवं वालेंटियर्स तैनात किये जाएंगे, साथ ही उनकी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आयोजित कार्यक्रम शालीनता पूर्वक हो. कोई भी कार्यक्रम ऐसा आयोजित न करें जिसमें अश्लीलता झलकती हो. कार्यक्रम का आयोजन अच्छी भावना एवं स्वस्थ मन से करें, ताकि उसका किसी प्रकार से विरोध न हो.
8-नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाये जावेंगे. जिनके द्वारा नशे की हालत में, तेज रफतार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेेगी ताकि केाई अप्रिय घटना घटित न हो.
9-मैनेजमेंन्ट कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी करायेगें ताकि आवश्यकता पडऩे पर व्यवधान उत्पन्न करने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके इस हेतु सीसीटीवी कैमरें अनिवार्य रूप से स्थापित किया जावें.
10- आयोजकगण आयोजित कार्यक्रम के संबंध मे पूर्व से संबंधित एसडीएम से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करते हुए निर्धारित मापदण्डो का पालन सुनिश्चित करायेंगे तथा कार्यक्रम स्थल में अग्निशमन यंत्र की अनिवार्य रूप से व्यवस्था रखेंगे.
11- आयोजन स्थलों पर प्रवेश/निर्गम मार्ग पृथक-पृथक रखेंगे तथा विद्युत साज- सजावट में कटे-फटे तार का उपयोग नहीं करेंगे.
12- आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जायेगा.
13- आयोजकगण कार्यक्रम स्थल के आसपास वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर वालेंटियर्स तैनात कर चूने की लाईन से मार्किग कराते हुए पार्किंग व्यवस्था करेंगे, ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो.

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