मध्य प्रदेश

8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

23 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सुरक्षा गार्ड ने मासूम को बनाया था अपनी हवस का शिकार

सिंगरौली। कोतवाली क्षेत्र के एक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वारिंद्र कुमार तिवारी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर महज 23 महीने में आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हासिल जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली बैढ़न क्षेत्र निवासी 8 वर्षीय बच्ची को 30 जनवरी 2021 को कॉलोनी के सुरक्षा गार्ड श्याम सिंह बघेल अपने घर में टीवी दिखाने के बहाने ले गया। यहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची ने अपने घर आकर परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में तत्कालीन डीएसपी प्रियंका पाण्डेय ने विवेचना कर कोर्ट में 7 दिनों के अंदर चालान पेश किया। घटना के दिन ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस और अभियोजन पक्ष की सक्रियता से 8 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने 23 माह की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वारिंद्र कुमार तिवारी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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