मध्य प्रदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने शरदेन्दु तिवारी की अपील नामंजूर की

उच्च न्यायालय द्वारा अजयसिंह के पक्ष में दिए

वैढ़न,सिंगरौली। सर्वोच्य न्यायालय ने आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह के विरुद्ध वर्तमान विधायक और 2013 के साल में भाजपा प्रत्याशी रहे शरदेन्दु तिवारी की चुनाव याचिका अग्राह्य कर दी है।  माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं पाया है।

शरदेन्दु तिवारी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अजयसिंह का निर्वाचन निरस्त करने का आग्रह किया था।  उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय व्दिवेदी की कोर्ट ने याचिका कर्ता की ओर से लगाये गये किसी भी आरोप को सही नहीं पाया था।  गवाही के दौरान ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया था जिससे अजयसिंह की अनियमितता साबित होती हो। इसके बाद उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी थी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ शरदेन्दु तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। जिसे आज सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य नही पाया और उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।

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