मध्य प्रदेश

पति की कोर्ट में अपील- मेरी पत्नी किन्नर है, विवाह शून्य हो, पत्नी ने मेडिकल कराने से किया इनकार

 

ग्वालियर. कुटुंब न्यायालय में लंबित उस मामले में पत्नी ने मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया, जिसमें पति ने आवेदन लगाकर पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की थी. अब पत्नी का न्यायालय में प्रति परीक्षण(क्रास एग्जामिनेशन) किया जाएगा. कुटुंब न्यायालय में एक अनूठा मामला चल रहा है. जहां पति ने अपनी पत्नी को किन्नर बताते हुए मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की है. पति का आरोप है कि उसका विवाह किन्नर से हो गया. इसलिए विवाह को शून्य किया जाए.

पति ने मेडिकल परीक्षण तीन बिंदुओं पर कराए जाने की मांग की थी. पहला बिंदु था, क्या उसकी पत्नी मां बन सकती है? दूसरा, क्या उसके जननांग पूर्ण रूप से विकसित है? तीसरा दांपत्य संबंध बनाने में सक्षम है. उसे धोखा देकर उसका विवाह किया गया है. इसे विवाह की मान्यता नहीं दी जा सकती है. कुटुंब न्यायालय ने पत्नी को मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था, लेकिन पत्नी ने प्रति परीक्षण के दौरान कोर्ट में मना कर दिया.

यह है पूरा मामला

ग्वालियर निवासी महेंद्र (परिवर्तित नाम) के पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था. पिता ने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए महेंद्र का विवाह कराने की इच्छा जाहिर की. इसी बीच भिंड से उसके घर एक रिश्ता आया. लड़की के घरवालों ने बताया कि उनकी बेटी गृह कार्य में दक्ष है और घर को अच्छे से चलाएगी. दोनों पक्षों में बातचीत होने के बाद रिश्ता तय हो गया. जुलाई 2014 में महेंद्र का विवाह हो गया था. विवाह के कुछ माह तक दोनों के बीच दांपत्य संबंध नहीं बने. उसकी पत्नी पहली बार ससुराल से विदा होकर मायके चली गई. इसी बीच पिता का निधन हो गया और महेंद्र फिर से पत्नी को लेकर घर आ गया. लंबे समय के बाद दोनों के बीच दांपत्य संबंध बने, जिसके बाद पत्नी को काफी पीड़ा हुई. इसके बाद महेंद्र अपनी पत्नी को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास लेकर पहुंचा. डाक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी कराया. डाक्टर ने जांच के बाद उसकी पत्नी को स्त्री नहीं बताया. डाक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी के जननांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं है. उसके बाद पत्नी ने पूरी सच्चाई बताई कि ऑपरेशन से जननांग विकसित कराए हैं. पति ने विवाह शून्य करने के लिए कुटुंब न्यायालय में आवेदन लगाया है. विवाह को एक धोखा बताया है. पत्नी इसका विरोध कर रही है. महेंद्र की ओर से पैरवी अधिवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा ने की.
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