मध्य प्रदेश

ज्यादती के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

 

वैढ़न,सिंगरौली।  ज्यादती के मामले में विशेष न्यायाधीश(पास्को न्यायालय)देवसर श्याम सुंदर झा की अदालत ने आरोपी पतिराम अगरिया पुत्र अमोल अगरिया उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम झारा थाना सरई जिला सिंगरौली की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास सहित जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है।

उक्त मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजन अधिकारी मारकंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता थाना सरई में जाकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 01/7/2021 को दोपहर 1 बजे दिन मे अपने भाई बहन के साथ जंगल में गये थे तो वहीं जंगल में अरोपी पतिराम अगरिया मिला और हम सभी से कहा कि वह उन लोगों को खरगोश दिखाना चाहता है जिसके बाद वह लोग कुछ दूर तक गये लेकिन खरगोश नहीं दिखा।वहीं अरोपी ने पीड़िता के अन्य भाई बहनों को जंगल के दूसरी तरफ भालू का बच्चा देखने के लिए भेज दिया। पीड़िता भी अपने भाई बहन के साथ उसी तरफ जाने लगी तो अरोपी ने पीडिता का हाथ पकड़कर तथा मुँह दबाकर जबदस्ती करते हुए दूसरी तरफ ले गया और गलत काम किया। पीड़िता हल्ला गुहार करते हुए रोने लगी।वहीं पीड़िता का भाई भी हल्ला गुहार करने लगा तब अरोपी पीड़िता को छोड़ दिया और कहा कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से खत्म कर दिया जायेगा। पीड़िता ने अपने माता पिता चाचा दादी को घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़िता द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2021 को पुलिस थाना सरई में रिपोर्ट की गई। तदोपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अरोपी के विरुद्ध धारा 376,376(3),भादंवि 506/1860 एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट 2012 के अपराध क्रमांक 574/21 की संख्या पर पंजीकृत किया गया।इस मामले की विवेचना उपनिरिक्षक शीतला यादव द्वारा की गई।उक्त आरोपी का डीएन परिक्षण रिपोर्ट पाजटिव रिपोर्ट पाया गया जिस पर अरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 376(3) में 20 वर्ष का कठोर करावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की राशि से दंडित किया गया।वहीं 506 (बी) में 3 वर्ष की सजा एवं 1 हजार रुपये जुर्माना की राशि से दंडित किया गया है।

यह समाचार पढिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Live TV