मध्य प्रदेश

सेवा की अर्धवार्षिक अवधि पूर्ण करने के बाद भी नहीं किया गया सेवानिवृत्त

शिकायत की जांच होने पर शासकीय दस्तावेज में छेड़खानी का मामला आया सामने

सीधी.(Ranu pandey)
शासन द्वारा शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के सेवानिवृत्त की उम्र ६२ वर्ष निर्धारित की गई है। किंतु लोक निर्माण विभाग में एक ऐसा कर्मचारी हैं जो ६२ वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है, किंतु उन्हें सेवा निवृत्त ही नहीं किया गया। शिकायत प्राप्त होने पर जब विभाग के अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज को खंगाला गया तो इस कर्मचारी की उम्र प्रमाणित करने वाला दस्तावेज ही सेवा पुस्तिका से गायब मिला। जिस पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

अलग-अलग दस्तावेज में अलग-अलग उम्र अंकित:-
जिले के मझौली थाना अंतर्गत टिकरी गांव निवासी मंगल काछी पिता लक्षिमण काछी लोक निर्माण विभाग के उपखंड कार्यालय मझौली में बतौर श्रमिक कार्यरत है। स्कूल के दस्तावेज के आधार पर उसकी उम्र ६९ साल हो चुकी है, जबकि मतदाता सूची में उम्र ६३ वर्ष तथा परिवार की समग्र आईडी में ७१ वर्ष उम्र अंकित है। इसके बाद भी उसे सेवा निवृत्त नहीं किया गया। प्रकरण की शिकायत कुंदौर निवासी सूरजभान कुशवाहा द्वारा की गई है।

तीन सदस्यीय टीम से कराई गई जांच:-
शिकायत प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री द्वारा अभिलेख की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जांच के दौरान सेवा पुस्तिका से उम्र को प्रमाणित करने वाला शैक्षणिक अभिलेख गायब मिला, वहीं अन्य अभिलेखों में कई जगह ओव्हरराइटिंग पाई गई है। ओव्हरराइटिंग की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्राचार किया गया है।

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