मध्य प्रदेश

सम्पत्ति कर का बकाया राशि जमा नही करने पर ओ.बी कम्पनियो के विरूद्ध नगर निगम आयुक्त द्वारा कुर्की वारेंट जारी करने का दिया गया निर्देश

वैढ़न,सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के सम्पत्तिकर प्रावधानो के तहत नगरीय क्षेत्र सिंगरौली में कार्यरत ओ.बी कंम्पनियो पर सम्पत्तिकर लगाकर मांग सूचना भेजी गई थी। इसके बावजूद भी संबंधित कंम्पनियो के द्वारा अपने बकाये सम्पत्ति कर की राशि जमा नही की गई। जिसके संबंध में नगर निगम आयुक्त श्री पवन कुमार सिंह के द्वारा उपायुक्त आरपी बैस को इस आशय के निर्देश दिये गये कि संबंधित ओ.बी कम्पनियो के विरूद्ध कुर्की वारेंट जारी कर सम्पत्ति कर की राशि वशूल करने की कार्यवाही करे।

उपरोक्त कंम्पनियो में प्रमुख रूप से मे0 बघेल कंम्पनी अमलोरी, में0 सिक्कल लाजिस्टिक कंम्पनी अमलोरी, मे0डीबीएल कंम्पनी अमलोरी, पीसी पटेल इन्फ्र प्राईवेट लिमिटेड आदि शामिल है। निगमायुक्त श्री सिंह के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 मार्च तक उपरोक्त कंम्पनियो द्वारा अपना सम्पत्ति कर जमा नही किया गया तो 31 मार्च को अनिवार्य रूप से इनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही करे।इसी तरह से सिंगरौली सुपर थर्मल पावर के द्वारा भी अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि निगम कोष में जमा नही करने पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

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