मध्य प्रदेश

एमपी में विद्युत यूनिट की दरों में वृद्धि, 200 यूनिट पर 25 रुपए अतिरिक्त लगेगें..!

जबलपुर. एमपी में एक बार फिर उपभोक्ताओं को विद्युत मंडल ने झटका दिया है. अब घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट खपत वालों को 25 रुपए व 300 यूनिट वालों को 38 रुपए अतिरिक्त देना होगें. विद्युत नियामक आयोग ने नया टेरिफ जारी कर दिया है. नई दरें सात दिन के बाद लागू हो जाएगी.

बताया गया है कि विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए नया टेरिफ जारी किया है, जिसमें 1.65 प्रतिशत की बढ़त की गई है. वहीं पिछले वर्ष की तुलना में मंहगाई 9.3 प्रतिशत बढ़ी है. दूसरी ओर निम्नदाब गैर घरेलू श्रेणी व निम्र दाब औद्योगिक श्रेणी की दरों में किसी भी प्रकार कीक बढ़त नहीं की गई है. कृषि व उच्च दाब उपभोक्ताओं को भी मामूली सी राहत मिली है. इनके लिए दस प्रति यूनिट बढ़ाए गए है. 30 यूनिट वालों से कोई मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाएगा, नई दरें लागू होने के बाद घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल में चारों स्लैब में 6 पैसे प्रति यूनिट का अंतर आएगा. वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के चलते 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं व फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर बढ़ का कोई प्रभाव नहीं रहेगा. घरेलू उपभोक्ताओं पर न्यूतम चार्ज समाप्त कर दिया गया है. घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिल पर 10 रुपए की वृद्धि की गई है.

लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना में पहले की तरह सिर्फ 100 रुपए का ही भुगतान करना होगा. उच्च दाब उपभोक्ताओं की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए इस साल केबीएएच के आधार पर प्रस्तावित बिलिंग को मान्य नहीं किया गया है. इसके अलावा मेट्रो रेल के लिए अलग श्रेणी बनाकर विद्युत दरें निर्धारित की गई है. इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थाई प्रभार को समाप्त किया गया है. पर्यावरण के लिए जागरुक उपभोक्ता जो रिन्यूएबल एनर्जी का ही उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चाहते है, वे 0.97 प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली का उपयोग कर सकते है. वर्तमान दरें 1.13 रुपए में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है. उपभोक्ताओं को कोई भी मीटिरिंग चार्ज नहीं लगेगें.
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