मध्य प्रदेश

नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या करने वालेे आरोपी को जीवन पर्यन्त उम्रकैद की सजा एवं 30 हजार रूपये का किया गया जुर्माना

वैढ़न,सिंगरौली। २६/०६/२०२० को माड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मूढ़ी में नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय न्यायधीश माननीय वारीन्द्र कुमार तिवारी द्वारा आज फैसला सुनाया गया जिसमें आरोपी को जीवन पर्यन्त उम्रकैद की सजा एवं तीस हजार रूपये का जुर्माना किया गया।

ज्ञात हो कि थाना माडा में दिनांक 26.06.2020 को थाना माडा में मृतक अभियोक्त्री के पिता उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दिया कि उसके तीन पुत्र व दो पुत्रियां है। उसकी छोटी पुत्री मृतका अभियोक्त्री की वह शादी नही किया है। दो तीन माह पूर्व राजकरण वियार उसके पुत्र अभियुक्त के साले से अभियोक्त्री की शादी के लिए कह रहा था। तब उसने इस वर्ष शादी से मना कर दिया था। दिनांक 24.06.2020 को दिन में अभियुक्त व उसका साला उसके घर आए थे तो अभियोक्त्री रजाकरण के घर की तरफ गई थी। दिनांक 25.06.2020 की रात करीब 01 बजे अभियोक्त्री घर से निकली तब वह उससे पूछा कि वह कहॉ जा रही तो उसने कहा कि दिशा मैदान करने जा रही है। जब अभियोक्त्री वापस नहीं आई तब वह लोग खोजने निकले अभियोक्त्री नही मिली। फिर सुबह अभियोक्त्री की तलाश के लिए निकला तो राजकरण बियार सिद्धा के पेड की तरफ से स्वयं के घर की तरफ भाग रहा था। तब वह दौडकर वहॉ गया तो देखा कि अभियोक्त्री सिद्धा के पेड पर फांसी पर लटक कर मर गई है। थाना माडा में मर्ग पंजीबद्ध कर जॉच में लिया गया।

पुलिस ने मर्ग जॉच से पाया गया कि दिनांक 25.06.2020 को रात्रि में 10:00 से 10:30 बजे के बाद ग्राम मूढी थाना माडा जिला सिंगरौली में स्वयं के खेत में 18 वर्ष एवं 16 वर्ष से कम अभियोक्त्री के साथ आरोपी सोनू बियार पिता राजकरण वियार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मूढी थाना माडा जिला सिंगरौली बलात्संग व प्रवेशन लैगिक हमला कारित किया और स्वयं के खेत स्थिति सिद्धा के पेड पर अभियोक्त्री की हत्या कारित कर दिया गया।

थाना माडा में अपराध क्रमांक- 290/2020 धारा 363,364,366ए, 376(2-एन), 305, 201 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आवश्यकत साक्ष्य संकलन कर आरोपियों की पता तलाश कर उन्हे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत पॉक्सो एक्ट जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी सोनू बियार पिता राजकरण वियार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मूढी थाना माडा जिला सिंगरौली के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को सश्रम आजीवन करावास (प्राकृत जीवन काल के लिये) एवं 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा उक्त उल्लेखनीय सफलता के लिये प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक प्रियंका मिश्रा, नोडल अधिकारी उप निरीक्षक सूरज सिंह एवं माननीय न्यायालय में पैरवी करने वाले श्री आनंद कमलापुरी ए.डी.ओ.पी.ओ. की प्रशंसा की गई।

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