सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराया जाना अवश्यक: पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ की बैठक, दुर्घटना रोकने एवं वाहनो के परिवहन के संबंध में दिये आवश्यक निर्देश

बीते पॉच माह में हुयी 300 से अधिक सड़क दुर्घटनायें जिसमें 100 से अधिक व्यक्तियों की हुयी मृत्यु एवं 300 से अधिक व्यक्ति हुये घायल
वैढ़न,सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा सिंगरौली में वाहनों के बढ़ते दबाव एवं बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिनांक 07.06.2023 को रूस्तम जी पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक आयोजित की गई। पुुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में जिले भर के उपस्थित ट्रांसपोर्टर्स को सर्वप्रथम यह अवगत कराया गया कि विगत पॉच माह में 300 से अधिक सड़क दुर्घटनाये हुई है, जिसमें से 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु एवं 300 से अधिक व्यक्ति घायल हुये है, जो अत्यन्त चिंता का विषय है। सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सख्ती से यातायात नियमों का पालन एवं आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की नितांत आवश्यकता है। पुुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में हैवी वाहनों में स्पीड गवर्नर कम्पनी से इंस्टाल होकर आता है, किन्तु कुछ वाहन चालको एवं संचालको के द्वारा उसके साथ छेडछाड कर उसका पालन नही करते है, जो आपत्तिजनक है एवं अपराध की परिधि में आता है। यदि किसी वाहन में स्पीड गवर्नर के साथ छेडछाड पाई जाती है तो संबंधित चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि भारी वाहनों को खाली करने के उपरांत चालको के द्वारा अत्यन्त स्पीड से गंतव्य स्थान पर पहुचने के लिये प्रयास करते है, और उनके स्पीड के कारण कई बार दुर्घटनायें घटित हो जाती है, और कानून-व्यवस्था की स्थिति की निर्मित हो जाती है। इस हेतु पुलिस अधीक्षक नें स्प्ष्ट निर्देश दिये गये कि वाहनो की रफ्तार निर्धारित मापदण्ड अनुरूप हो। उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध सख्ती से की जायेगी कार्यवाही। थाना प्रभारी यातायात को निर्देशित किया गया कि लगातार रूट चिन्हित कर इंटरसेप्टर व्हीकल से करे कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक नें कहा कि वाहन चालक का आई टेस्ट, मेडिकल हेल्थ चेकअप, नशे के संबंध में चेकअप उपरांत ही वाहन चलाने के लिये भेजा जावे। प्रत्येक वाहन चालक अपने शिफ्ट में वाहन चलाये यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही प्रत्येक वाहन में चालक के साथ परिचालक हो इसका पालन किया जावे। कोल परिवहन के दौरान वाहन में अच्छी क्वालटी का तिरपाल ढककर ही परिवहन किया जाये।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक नें कहा कि यदि कोई चालक ड्रिंकिंग ड्राईव करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध शख्त वैधानिक कार्यवाही कराई जाकर उसका लायसेंस निरस्त काराया जायेगा तथा संबंधित वाहन संचालक के विरूद्ध भी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी। पुलिस अधीक्षक नें भारी वाहन संचालक ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया गया कि वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के आवश्यक दस्तावेज, चालक का पुलिस वैरिफिकेशन, गाड़ी का फिटनेस साथ रखने, नो एंट्री में वाहन को शहर से बाहर ही रखने, नशा के आदी वाहन चालकों को कदापि वाहन चलाने ना देवे, यातायात के नियमों का पालन कर बढ़ते सड़क हादसों से स्वयं तथा औरों को सुरक्षित रखने के लिये कहा गया। पुलिस अधीक्षक नें कहा विभिन्न राज्यों से व्यक्ति जिले में वाहन चलाने के नाम से आ जाते है और वाहन संचालको के द्वारा बिना पुलिस वैरिफिकेशन के उनको कार्य मे रख लिया जाता है, जबकि कई ऐसे व्यक्ति होते है जो दीगर स्थानो में अपराध घटित कर फरार होते है। अत: ऐसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुये प्रत्येक चालक का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जावे एवं इसकी छाया प्रति वाहन मे भी रखी जावे।
चिन्हित किये जायेगे ब्लैक-स्पॉट
पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये कि विगत पॉच वर्षो में हुये सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा कर ऐसे स्थानों का चिन्हांकन कर ब्लैक स्पॉट निर्धारित किया जाये जहॉ पर अधिक दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और उन स्थानों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ड्रोन कैमरे की मदद से ब्लेक स्पॉटों का चिन्हांकन किये जाकर स्पीड ब्रेकर, रेडियम वाले बड़े बोर्ड, डिवायडर का निर्धारण, होर्डिंग्स में रेडियम लाइट लगाई, टर्न से लेकर स्पीड ब्रेकर तक कई संकेतक लगाए जाएंगे एवं डिवाइडर की झाड़ियों की कटिंग कराई जाएगी, ताकि दूर से वाहन दिख सकें।
धारा 144 के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्यवाही
जिला स्तरीय सडक सुरक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार जिले में कोयला परिवहन को विनियमित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रखने की चर्चा की गई थी, जिस पर कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश को विस्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सिंगरौली द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक- 433/आर.डी.एम./2023, सिंगरौली दिनांक 19 मई 2023 का शब्दश: पालन सुनिश्चित किया जावे। उल्लंघन करते पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके तहत कोयला परिवहन करने वाले वाहनों को शहरी क्षेत्र के अंतर्गत निगाही-अमलोरी मोड, माजन मोड-परसौना मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति नही दी गई।
थाना प्रभारियों को दिये गये निर्देश
जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर लापरवाह वाहन चालकों पर मोटर ह्वीकल एक्ट के तहत चलानी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी द्वारा समस्त थाना प्रभारी को यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जिला मुख्यालय स्थित मार्गो की चौडाई कम होने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कोल का परिवहन प्रतिबंधित मार्ग से ना किया जाये। ऐसे स्थान को चिन्हांकित करें जहां दुर्घटनाएं अधिक होती है, तथा उन स्थानों पर रोड के किनारे खड़े वाहनों को यथासंभव निर्धारित पार्किंग स्थल में वाहन को रखने की समझाईश देवे और ना मानने पर तत्काल मोटर ह्वीकल एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। सडक दुर्घटना बाहुल्य रोड/तिराहा/चौराहा चिन्हित कर संबधित रोड एजेंसी के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कार्य जैसे- स्पीड ब्रेकर, डेन्जर जोन, यू-टर्न, अन्धा मोड, आदि का बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को सतर्क करने हेतु आदेशात्मक, सूचनात्मक, संकेतात्मक बोर्ड लगवाए जाये। सडक दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु यातायात नियमो का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा विभिन्न सहयोगी संगठन को सम्मिलित कर हेलमेट रैली, पम्पलेट वितरण, नुक्कड नाटक का आयोजन, इत्यादि जागरूकता कार्यक्रम किये जावे एवं नियमो से संबधित स्टीकर बनवाये जा कर यात्री वाहनो मे चस्पा किया जा रहा है,जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर नियमो का पालन करे।
रोड पर न चलें ओवरलोड वाहन, नो इन्ट्री का हो पालन
पुलिस अधीक्षक नें कहा कि ओवर लोडिंग वाहन रोड पर न चले यह सुनिश्चित किया जावे। कईबार वाहन संचालको के द्वारा पैसो की लालच में अधिक मात्रा में माल के लिये वाहन को मोडिफाईड कर क्षमता से अधिक माल लोड कर लेते है, जो गैर कानूनी है। ऐसे सभी वाहनो को सही कराया जाये जिनको मोडिफाईड कर उनकी बॉडी बढाई गई है। पुलिस अधीक्षक नें कहा कि शहरी क्षेत्र में नो इन्ट्री का समय निर्धारित किया गया, जिसका पूर्णता: पालन हो यह सुनिश्चित किया जावे।