मध्य प्रदेश

यातायात चेंकिग के नाम से अनावश्यक रूप से नही रोके जायेगे वाहन: पुलिस अधीक्षक

यातायात नियमो का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्यवाही

वैढ़न,सिंगरौली। यातायात नियमों के उल्लघंन करने वाले वाहन चालाको पर दिनांक 01.06.2023 से 27.06.2023 तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई- तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले – 14, यातायात संकेतो का उल्लंघन- 65, काली फिल्म लगाकर वाहन चलाने वालो- 11, यातायात आदेशा का अवहेलना- 14, सीट बेल्ट- 49, गाडी के ऊपर तक माल होना- 27 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई। साथ ही इंटरसेप्टर से 07 तेज गति से चलने वाहन चालाको के विरूद्ध कार्यवाही की गई। एवं 35 अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक नें यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि बुर्जुग, महिला, एवं बीमार व्यक्तियों के वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोका जाये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे। वाहन चेंकिग का मुख्य उदेश्य सड़क दुर्घटनाओं का रोकथाम हों यह सुनिश्चित किया जाये। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि दो पहिया वाहनों की चेकिंग के साथ ही चार पहिया वाहनों विशेष रूप से बड़े वाहनों की चेकिंग पर भी ध्यान दिया जाए, ओवर लोड, ओवर स्पीड पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा जाये। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही समान, निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से की जाए।

यह समाचार पढिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Live TV