हत्या करने वालेे आरोपी को आजीवन करावास एवं पॉच हजार रूपये का जुर्माना
पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से आरोपी को मिला आजीवन करावास का दण्ड

वैढ़न,सिंगरौली। दिनाँक 21.05.2022 को फरियादी रामलाल कोल पुलिस थाना जियावन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह चार भाई हैं। सभी भाइयों का हिस्सा बांट हो चुका है। सभी भाई अलग-अलग मकान बनाकर रह रहे हैं। आरोपी सन्तोष कोल पिता द्वारा बनाये गये पुराने मकान में रहता है। दिनाँक 20.05.2022 को बागा गाँव से उसके बड़े पिता के रिश्तेदार आये थे। तब फरियादी रामलाल कोल उसका बड़ा भाई शोभनाथ कोल तथा चचेरा भाई संतोष कोल रिश्तेदार के साथ आरोपी आरोपी सन्तोष कोल के आँगन में बैठकर रिश्तेदारी की बात कर रहे थे। रात्रि के करीब 10:30 बजे आरोपी सन्तोष कोल आया और शोमनाथ कोल के लड़के सुरेश प्रसाद कोल उर्फ कुबेर को धक्का मार दिया। तब शोभनाथ कोल आरोपी सन्तोष कोल को कहा कि वह पिये हुए है, सो बैठ जाये तथा उसने सुरेश प्रसाद कोल को धक्का क्यों मारा इस बात पर आरोपी सन्तोष कोल नाराज होकर अपने घर से लोहे की सरिया से बनी भाली लेकर आया और हत्या कर देने की नियत से शोभनाथ कोल को उसी भाली से पेट में मारा। भाली पेट के अन्दर घुसकर पीठ की तरफ बाहर निकल गयी। फरियादी रामलाल कोल बीच-बचाव के लिये दौड़ा तो आरोपी सन्तोष कोल भाली खींच लिया, जिस कारण से शोभनाथ कोल के पेट की लादी बाहर निकल आयी और खून बहने लगा। फरियादी का चचेरा भाई संतोष कोल तथा रिश्तेदारगण शोभनाथ को सम्भाले और फरियादी हल्ला गोहार किया तो घर के लोग और ग्रामीणजन आ गये। किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस के लिये फोन किया तो एम्बुलेंस आ गयी। उसके बाद शोभनाथ कोल को अस्पताल देवसर इलाज हेतु लाया गया। अस्पताल में चिकित्सक ने कहा कि शोभनाथ कोल की मृत्यु हो चुकी है। आरोपी सन्तोष कोल के द्वारा लोहे की सरिया से बनी भाली से शोभनाथ कोल को मारने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 21.05.2022 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जियावन में अपराध क्रमांक 268 / 2022 धारा 302 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर विेवेचना में लिया गया।
निरीक्षक कपूर त्रिपाठी, तत्का. थाना प्रभारी जियावन, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण की तत्परता पूर्वक विवेचना करते हुये घटना के संबंध में आवश्यकत साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर उन्हे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय श्री श्माम सुन्दर झा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी संतोष कोल उर्फ लोले पुत्र बंसतलाल कोल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सतपहरी, थाना जियावन जिला सिंगरौली के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को सश्रम आजीवन करावास एवं 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा उक्त प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना एवं साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के विचारण के दौरान तत्परता से पेश करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दस हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी, अपर लोक अभियोजक एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी निरीक्षक कपूर त्रिपाठी, तत्का. थाना प्रभारी जियावन हाल थाना प्रभारी माडा एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने में आरक्षक सोभन सिंह की सराहनीय भूमिका रही है।