अवैध संबंधों के चक्कर में हुयी थी सागर बैगा की हत्या
पुलिस ने अंधी हत्या का किया खुलासा, दो आरोपी गिफ्तार

घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी, एल्युमीनियम तार, रक्तरंजित कपड़े बरामद
वैढ़न,सिंगरौली। विन्ध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी अंतर्गत मुड़वानी बैगा बस्ती में युवक की अंधी हत्या का सोमवार को खुलासा कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में पत्रकारों के समक्ष पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मो. युसूफ कुरैशी ने मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक सागर बैगा का संबंध बसंतलाल बैगा की बहन से था। बसंत लाल बैगा ने जब अपनी बहन की शादी दूसरे जगह लगायी तो सागर बैगा ने उसे धमकी दी कि यदि दूसरी जगह तुमने अपनी बहन की शादी की तो मैं उसे बदनाम कर दूंगा। इसी बात को लेकर बशंतलाल बैगा ने अपने साथी के साथ मिलकर सागर बैगा की हत्या कर दी।
पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये पुलिस अधीक्षक मो. युसूफ कुरैशी ने बताया कि फरियादी जवाहर बैगा पिता लक्षमन बैगा उम्र 40 वर्ष सा0 मुडवानी बैगा बस्ती चौकी जयंत थाना विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली म0प्र0 का उपस्थित चौकी आकर मौखिक सूचना दिया कि में मजदूरी करता हूँ मेरे तीन पुत्र व दो पुत्री हैं हम लोग मुडवानी बैगा बस्ती में रहते हैं. पिछले साल बस्ती से कुछ दूर पहाड़ पर दूसरा घर बनाया हूँ जिसमें मेरा छोटा लडका सागर बैगा रहता था सुबह शाम घर में खाना खाने आता था आज दिनांक 20.06.2023 को सुबह करीब 11 बजे नीचे वाले घर से खाना खाकर, उपर वाले घर में गया था। रोजाना शाम 04 बजे तक नीचे वाले घर वापस आ जाता था आज जब नही आया तब मैं उसके मोबाईल में फोन लगाया तो घंटी जा रही थी, लेकिन फोन नही उठाया तब मैं करीब 07 बजे शाम को उपर वाले घर में जाकर देखा तो मेरा लडका सागर घर के अन्दर कमरे में चार पाई में दाहिने करवट लेटा था, तब में आवाज दिया और पकड़ कर उठाने लगा, देखा तो उसके दाहिनी आँख के उपर ललाट के पास दबा हुआ चोट का निशान जैसा बना है तथा गर्दन में भी काला स्याह चोट का निशान बना है, वह बोलचाल नही रहा था उसकी मौत हो चुकी है। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे पुत्र सागर को चोट पहुँचाकर हत्या किया है। फरियादी की रिपोर्ट पर चौकी जयंत थाना विध्यनगर के अपक्रह्र-320 / 23 धारा 302 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना यह बात सामने आई कि मृतक सागर बैगा का उसकी ही बस्ती के रहने वाली लडकी से अवैध संबंध था आरोपी के बहन की शादी लगने वाली थी जिसके लिये उसे कनुहड थाना मोरवा से लड़के वाले देखने आने वाले थे उक्त बात जब मृतक सागर बैगा को पता चली तो वह बहन के भाई बसंत लाल बैगा को धमकाने लगा और कहने लगा कि तु अपनी बहन की शादी मुझसे करो मेरे अलावा किसी से किये तो तुम्हारी बहन को बदनाम कर दूँगा लड़के वालों को और बस्ती में सभी को बता दूंगा। इस बात से बसन्तलाल बैगा परेशान हो गया और अपने साथी बाबूलाल बैगा तथा विजय शंकर बैगा के साथ मिलकर तीनों लोग दिनांक 20.06.2023 को दोपहर 12 बजे से 01 बजे के मध्य पहाड़ी में उपर बने घर जिसमें सागर बैगा चारपाई में सो रहा था तीनों आरोपी घर के अन्दर गये विजय शंकर बैगा ने मृतक सागर बैगा के पैर पकडे, बाबूलाल बैगा ने मृतक के हाँथ पकड़े तथा बसंतलाल बैगा ने वही कोने में पड़ी सागर बैगा की कुल्हाड़ी के पांसा से सागर बैगा के सिर में सीने में पेट में वार किया तथा एल्युमीनियम तार से सागर बैगा का गला घोटकर हत्या कर दिये।
आरोपीगण बसंतलाल बैगा तथा विजय शंकर बैगा से घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी, एल्युमीनियम तार, रक्त लगे कपडे, मेमोरण्डम के आधार पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में बाबूलाल बैगा थाना नवानगर के अपराध क्र0-34/20 प्रकरण क्र0- 42/2020 धारा 394 भादवि0 में माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीष सिंगरौली के आदेषानुसार दिनांक 28.06.2023 को जिला जेल पचौर में निरूद्ध है जिसका पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर अग्रिम विवेचना की जायेगी। विवेचना के दौरान धारा 201, 34 भादवि0 बढ़ाई गई है।
उक्त कार्यवाही में उनि अभिमन्यु द्विवेदी, चौकी प्रभारी जयंत, सउनि0 श्याम बिहारी द्विवेदी, राजवर्धन सिंह, साहबलाल सिंह, प्र0आर0- अमरजीत पाल, गरूण प्रसाद, बीरेन्द्र पटेल, सुनील मिश्रा, आनन्द सिंह पटेल, आर0. रामाश्रय साकेत, विष्णू रायत की सराहनीय भूमिका रही।