मध्य प्रदेश

हत्या करने वालेे आरोपी को कठोर आजीवन करावास एवं पॉच हजार रूपये का जुर्माना

पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से आरोपी को मिला आजीवन करावास का दण्ड

वैढ़न,सिंगरौली।  दिनाँक 12.09.2022 को पुलिस थाना सरई में घटना का सूचक गोपाल सिंह ने इस आशय की रिपोर्ट किया कि दिनोंक 12.09.2022 को सुबह करीब 08 बजे ग्राम पेडरा, पचपेडिया टोला स्थित अपने घ र में उसके पिता मुन्नीलाल सिंह गोंड़ के साथ आरोपी बैठा हुआ था। फरियादी गोपाल सिंह मवेशी चराने चला गया था। फरियादी का भाई तेज प्रताप सिंह की पत्नी और मुन्नीलाल सिंह घर पर थे। दोपहर करीब 12 बजे फरियादी का भाई महेन्द्र सिंह ने फरियादी के पास आकर बताया कि आरोपी धीरपाल सिंह ने घर के अन्दर मुन्नीलाल सिंह के गले में बरछी मारकर हत्या कर दी है और भाग गया है। तब फरियादी घर आया और देखा कि मुन्नीलाल सिंह का शव रसोईघर में जमीन पर पड़ा था। उसके गले में गम्भीर चोट थी। जमीन पर खून फैला हुआ था। फरियादी गोपाल सिंह के भाई तेज प्रताप सिंह की पत्नी फूलकुमारी ने बताया कि आरोपी सुबह आया था और मुन्नीलाल सिंह के पास बैठा था तथा फिर अपने घर चला गया था। उसके बाद मुन्नीलाल सिंह को फूलकुमारी ने खाना दिया। मुन्नीलाल सिंह खाना खा चुका था। परन्तु उसने हाथ नहीं धोया था। उसी समय आरोपी पुन: अपने घर से बरछी लेकर आया और घर के अन्दर घुसकर मुन्नीलाल सिंह के गले में बरछी मारा तो मुन्नीलाल सिंह जमीन पर गिर गया और खून बहने लगा। तब आरोपी धीरपाल सिंह बरछी लेकर भाग गया। फूलकुमारी के द्वारा हल्ला गोहार करने पर पड़ोसी हीराबाई सिंह और उसके घर के लोग दौड़कर आये।

उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 12.09.2022 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरई में देहाती मर्ग सूचना 0 / 2022 एवं देहाती नालसी 0/2022 की संख्या पर कायम की गई। तत्पश्चात् उक्त देहाती मर्ग सूचना पुलिस थाना सरई में असल नम्बर पर 0143/ 2022 पर कायम की गई। पुलिस थाना सरई में देहाती नालसी 0/2022 के आधार पर असल नम्बर पर अपराध क्रमांक 858 / 2022 की संख्या पर धारा 302, 449 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। निरीक्षक नेहरू सिंह खण्डाते, थाना प्रभारी सरई द्वारा प्रकरण की तत्परता पूर्वक विवेचना करते हुये घटना के संबंध में आवश्यकत साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर उन्हे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया साथ ही प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज श्रेणी में लाया गया।

माननीय न्यायालय श्री श्माम सुन्दर झा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी धीरपाल सिंह गोड उर्फ दिरपाल सिंह पुत्र सुन्दर सिंह गोड उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पेडरा, पचपेडिया टोला थाना सरई जिला सिंगरौली के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को कठोर आजीवन करावास एवं 07 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी, अपर लोक अभियोजक एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी निरीक्षक नेहरू सिंह खण्डाते, थाना प्रभारी सरई एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने वाले पुलिस शासकीय सेवको की सराहनीय भूमिका रही है।

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