मध्य प्रदेश

हत्या के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रूपये का लगा जुर्माना

 

वैढ़न,सिंगरौली। दिनांक 08.06.2022 को पुलिस थाना चितरंगी, जिला सिंगरौली में फरियादी जगन्नाथ सिंह गोड़ के द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई गई कि दिनांक 07.06.2022 को शाम के करीब 07 बजे वह अपने पिता कैरा सिंह के साथ ग्राम नौगई बाजार आया था फरियादी के पिता कैरा सिंह मास्टर ज्ञानचन्द सिंह की दुकान पर सुरती लेने गये। उस समय फरियादी सड़क पर खड़ा था। दुकान पर कोई नहीं था कैरा सिंह दुकानदार के इंतजार में वहीं दुकान के पीछे खटिया पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आरोपी फूल सिंह गोंड आया और कैरा सिंह से कहा कि वह खटिया से हट जाये, उसे बैठना है। कैरा सिंह खटिया से नहीं उठा तो आरोपी ने मृतक के साथ गाली-गलौच करते हुए उसे लाठी से पीटने लगा। तब फरियादी जगन्नाथ सिंह, उसका भाई भजन सिंह और मोहन सिंह कैरा सिंह को बचाने लगे और आरोपी से भजन सिंह ने लाठी छुड़ा ली। तब आरोपी चाकू निकालकर कैरा सिंह के चेहरे व गाल पर कई जगह मारा कैरा सिंह के मुँह, गाल और सिर से खून बहने लगा। तब फरियादी आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, परन्तु आरोपी चाकू घुमाते हुए भाग गया। घटना मास्टर ज्ञानचन्द सिंह की पत्नी मानमती ने देखा। उसके बाद फरियादी कैरा सिंह को लेकर अस्पताल गया। चोट के कारण कैरा सिंह की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 08.06.2022 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चितरगी में अपराध क्रमांक 209 / 2022 की संख्या पर धारा 302 भा.द.स. 1860 के अपराध का प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध कायम किया गया एवं पुलिस थाना चितरगी में मृतक कैरा सिंह गोंड की अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना क्र. 0050/ 2022 की संख्या पर दर्ज की गई।

उक्त प्रकरण में पुलिस के द्वारा जॉच के दौरान तत्परता पूर्वक विवेचना किया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी फूल सिंह गोड पुत्र रामप्रताप सिंह गोड उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम शेरवा, डेनिया टोला चितरंगी के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर कठोर आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक विनय शुक्ला तत्का थाना चितरंगी हाल चौकी गोरबी एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक मो यूसुफ कुरैशी के द्वारा उक्त प्रकरण में विवेचना एवं अभियोजन की ओर से पैरवी एवं सहयोग प्रदान करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की प्रशंसा की गई।

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