बलात्कार के आरोपी को सश्रम आजीवन करावास की सजा, आठ हजार रूपये का लगा जुर्माना

वैढ़न,सिंगरौली। दो वर्ष पूर्व शौच करने गयी युवती के साथ पड़ोस के भल्लू उर्फ केश्वर रावत पुत्र संतलाल उम्र 32 वर्ष निवासी मौहरिया टोला, तियरा चौकी सासन ने बलात्कार किया। पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज करायी। मामला न्यायालय में चला। माननीय न्यायालय श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी भल्लू उर्फ केश्वर रावत पुत्र संतलाल उम्र 32 वर्ष निवासी मौहरिया टोला, तियरा चौकी सासन थाना बैढन के विरूद्ध बलात्कार का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास तथा अॅठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 30.08.2021 को अभियोक्त्री ने उसके माता-पिता के साथ महिला पुलिस थाना में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक शिकायत की कि दिनांक 29.08.2021 को रात करीब 11 बजे उसके पेट में दर्द होने पर वह कुछ दूर स्थित खेत में शाँच के लिए गई थी। शाँच करके वापस घर आ रही थी तब रास्ते में उसके घर के बगल में रहने वाला अभियुक्त मिला। अचानक उसे पकड़कर एक हाथ से उसका मुंह व दूसरे हाथ से उसका गला दबाकर उसे रोड के किनारे जमीन पर पटक कर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार किया है उसके मना करने पर कहा कि वह उससे प्यार करता है। अभियुक्त ने उसे कहा कि यदि वह उसके साथ किए गए गलत काम के बारे में उसके घर में किसी को बताई तो वह उसे जान से मारकर खत्म कर देगा। फिर अभियुक्त वहां से भाग गया। वह रोते-रोते घर गई और घटना के बारे में उसकी मां को बताई। मां ने घटना की बात उसके पिता, चाचा व चाची को बताई।उक्त सूचना पर महिला थाना का अपराध क्रमांक- 21/2021 धारा 376, 376(3) 376एबी, 506 भा.द.वि. एवं 3ए, 4-5एम/6 लौंगिक अपराधो से बालको का संरक्षरण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा जॉच के दौरान तत्परता पूर्वक विवेचना किया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट 2012 द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी भल्लू उर्फ केश्वर रावत पुत्र संतलाल उम्र 32 वर्ष निवासी मौहरिया टोला, तियरा चौकी सासन थाना बैढन के विरूद्ध बलात्कार का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास तथा ऑठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री आनंद कमलापुरी, ए.डी.पी.ओ. एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक प्रीती साकेत, तत्का. महिला थाना हाल थाना बैढन एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक मो यूसुफ कुरैशी के द्वारा उक्त प्रकरण में विवेचना एवं अभियोजन की ओर से पैरवी एवं सहयोग प्रदान करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की प्रशंसा की गई।