कलेक्टर द्वारा जिले पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियो के मध्य किया गया कार्य विभाजन

सिंगरौली। कलेक्टर अरूण परमार के द्वारा आदेश जारी कर जिले में पदस्थ अधिकारियो के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह नागेश को नोडल अधिकारी:- सी. एस. आर. शाखा, सी.एम. हेल्पलाईन, जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, सिंगरौली महोत्सव, भारत पर्व, स्वास्थ्य कार्यक्रम , आयुष्मान भारत योजना, समग्र स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, जैविक खेती, जल संरक्षण, इको टूरिज्म प्रभारी अधिकारी: नीति आयोग विकास शाखा जिला पंचायत सिंगरौली, जिला स्वास्थ्य मिशन एवं जिला स्वास्थ्य विभाग से जुड़े समस्त योजनाओं का समन्वय, स्कूल शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग (वन अधिकार अधिनियम तथा अत्याचार निवारण अधनियम संबंधी प्रकरणों नस्तियों को छोड़कर) ।समन्वय अधिकारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला सिंगरौली।ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सौपे गये समस्त दायित्व सचिव, जिला खनिज प्रतिष्ठान सिंगरौली का दायित्व । कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य ।
इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री अरविंद झा को राजस्व न्यायालयीन म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र ख क्रमांक 1 एवं 2 के तहत प्रस्तुत होने वाले उपखण्ड सिंगरौली माड़ा के प्रत्येक 10 में से प्रथम 09 प्रकरण तथा उपखण्ड देवस चितरंगी के समस्त प्रकरणों में सुनवाई एवं निराकरण मध्यप्रदेश आदिम जनजाति का संरक्षण (वृक्षों का हित ) अधिनियाम 2000 के अंतर्गत उपखण्ड सिंगरौली एवं माड़ा के प्रत्येक 10 में से प्रथम 09 प्रकरण तथा उपखण्ड देवसर एवं चितरंगी के समस्त प्रकरण में सुनवाई एवं निराकरण अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के प्रकरणों में से उपखण्ड सिंगरौली एवं माड़ा के प्रत्येक 10 में से प्रथम 09 प्रकरण तथा उपखण्ड देवसर एवं चितरंगी के समस्त प्रकरणों में सुनवाई एवं निराकरण । म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के उपखण्ड सिंगरौली एवं माड़ा के प्रत्येक 10 में से प्रथम 09 प्रकरण तथा उपखण्ड देवसर एवं चितरंगी के समस्त प्रकरणों में सुनवाई एवं निराकरण वेब जीआईएस (एमपी भूलेख पोर्टल) पर कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करना तथा प्रकरणों का निराकरण करना। सम्पूर्ण जिले के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्रस्तुत होने वाली अपीलों की सुनवाई एवं निराकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जिले के समस्त प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण ।
अपर कलेक्टर जिले में ऑगवाड़ी भर्ती नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रचलित लंबित अपील प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण सम्पूर्ण जिले के राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 (4) के तहत प्रस्तुत होनें वाले प्रकरणों में कलेक्टर को पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विहित सीमा तक आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान करेगे ।सम्पूर्ण जिले के ज्ञात वाहनों से सड़क दुर्घटना के मामलों में सहायता राशि की स्वीकृति। सम्पूर्ण जिले के अज्ञात वाहनों से सड़क दुर्घटना के मामलों में सोलेसियम योजना के अंतर्गत दावा समाधान कमिश्नर के रूप में क्षतिपूर्ति राशि की स्वीकृति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी । प्रभारी अधिकारी- श्रम होंगे, तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958- के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकण करेंगे।खाद्य एवं मानक सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में न्याय निर्णयन अधिकारी । सरफेसी अधिनियम (वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत न्यायालयीन कार्य प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होगे।
अपर कलेक्टर विधि कार्य के तहत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप मे जिले की कानून व्यवस्था का कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेगे। जिला विभागीय जाँच अधिकारी, जिला सिंगरौली ।जिला विवाह अधिकारी, जिला सिंगरौली। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय सेवाओं के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण ।जिले की सभी परियोजनाओं के विस्थापितों के संदर्भ में सहायक जिला पुनर्वासन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी आरडीएम शाखा,. शस्त्र शाखा (आयुध अधिनियम 1959 की धारा 15 के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्तियों की द्वितीय प्रति जारी करना, शस्त्र मरम्मत की अनुमति . जुडीशल शाखा विभिन्न प्रतिष्ठानों में चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्वबृत्त सत्यापन।प्रभारी अधिकारी खाद्य विभाग शाखा, सहकारी समितियाँ (को-ऑपरेटिव), बाल विकास विभाग, जनजाजीय कार्य विभाग (वनाधिकार, अत्याचार निवारण), आबकारी, जिला परिवहन अधिकारी, उपरोक्त विभागों, शाखाओं के समस्त नस्तियाँ अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, समयमान वेतनमान, स्थाईकरण वेतन वद्धियाँ अर्जित अवकाश आकस्मिक अवकाश, स्थाईकरण, वतन वृद्धिया, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं यात्रा भत्ता देयक स्वीकृत करने संबंधी अधिकार ।रुपये 1,00,000.00 (एक लाख) की सीमा तक देयकों के भुगतान की स्वीकृति का अधिकार द्यअल्प बचत एजेंसियों के लायसेंस नवीनीकरण एवं नई एजेंसियों को लायसेंस जारी करने से संबंधित कार्य । कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य । कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली की निम्नलिखित शाखाओं केप्रभारी अधिकारी वित्त शाखा, . नजारत. कलेक्टर स्थापना शाखा . एनआईसी शाखा . शिकायत शाखा. भू- अभिलेख शाखा,. ई-गवर्नेस शाखा, लोक सेवा प्रबंधक, . प्रवाचक कलेक्टर शाखा . नजूल शाखा. डायवर्सन शाखा. सीएम हेल्पलाईन. किराया निर्धारण अधिकारी . समाधान एक दिवस. सीलिंग भूमि उप जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निर्वाचन) का प्रभार सौपा गया है।
कलेक्टर द्वारा श्री संजीव कुमार पाण्डेय संयुक्त कलेक्टर जिला सिंगरौली को कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली की निम्नलिखित शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे:- . वित्त शाखा, . नजारत, . कलेक्टर स्थापना शाखा. एनआईसी शाखा. शिकायत शाखा . भू- अभिलेख शाखा . ई-गवर्नेस शाखा, लोक सेवा प्रबंधक. प्रवाचक कलेक्टर शाखा . नजूल शाखा. डायवर्सन शाखा. सीएम हेल्पलाईन, . किराया निर्धारण अधिकारी . समाधान एक दिवस, . सीलिंग भूमि उप जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निर्वाचन) का प्रभार सौपा गया है।कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरोली के लोक सूचना अधिकारी ।राष्ट्रीय राज्य मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग आदि से संबंधित प्रकरण । प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख जिले नगरीय क्षेत्र की शासकीय नजूल भूमियों के नजूल अधिकारी होंगे। जिला योजना एवं सांख्यकीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी होंगे। प्रभारी अधिकारी के रूप में रुपये 25000 (पच्चीस हजार) की सीमा तक शाखा से संबंधित कार्यों के देयकों के भुगतान की स्वीकृति का -अधिकार ।कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों,शाखा प्रभारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ,लोक सभा राज्य सभा , विधानसभा के प्रश्नों के नोडल अधिकारी होंगे। जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के संचालन एवं रख-रखाव के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा कलेक्टर के निर्देश उपरोक्त कार्य संपादित करेंगे। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य ।
इसी प्रकार राजेश कुमार शुक्ला संयुक्त कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सिंगरौली माड़ा जारी आदेश के अनुसार उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उपखण्ड सिगरौली माड़ा। कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली की भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा के प्रभारी अधिकारी । उपखण्ड अधिकारी को विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रयोग । पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के तहत बिना दावे वाली संपत्तियों (लावारिस) के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण द्य दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण द्य मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्टउपखण्ड सिंगरौली माड़ा। अपने उपखण्ड अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे।नजूल अधिकारी उपखण्ड सिंगरौली माड़ा।सक्षम प्राधिकारी लोक परिसर वेदखली अधिकारी उपखण्डसिंगरौली माड़ा होंगे। वरिष्ट नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणो की सुनवाई एवं निराकरण करेगे। जिला सत्कार अधिकारी सिंगरौली,सहायक पुनर्वास अधिकारी एनटीपीसी एसडाईक बलियरी तहसील सिंगरौली भू अर्जन अधिकारी बांध कोल ब्लाक, धरौली कोल ब्लाक, शासन पावन परियोजना,एनटीपीसी विनध्यनगर परियोजना,एनटीपीसी शक्तिनगर भू अर्जन क्षेत्र ग्राम गड़हरा,कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौपे गये दायित्व के प्रति उत्तरदायी होगे।
अखिलेश कुमार सिंह संयुक्त कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर उपखण्ड अधिकारी एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रयोग ।पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के तहत बिना दावे वाली द्य संपत्तियों (लावारिस) के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण । दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट उपखण्ड देवसर । अपने उपखण्ड अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे।नजूल अधिकारी उपखण्ड देवसर । अपने उपखण्ड क्षेत्रांतर्गत सत्कार अधिकारी होंगे।सक्षम प्राधिकारी लोक परिसर वेदखली अधिकारी उपखण्ड देवसर (तहसील देवसर एवं सरई) होंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता भरण पोषण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण निम्न परियोजनाओं के भू-अर्जन अधिकारी होंगे:- जेपी पावर प्लांट निगरी, जेपी मिनरल,जेपी पावर परियोजना (बैराज लिमिटेड) एपीएमडीसी सुलियरी परियोजना,डी.बी पावर,हिण्डालको पावर परियोजना बरगवा,टीएचडीसी इंडिया पेड़रवाह, उपखण्ड देवसर अंतर्गत ललितपुर-सिंगरौली नवीन रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन अधिकारी होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 हेतु उपखण्ड देवसर अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी होंगे। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य ।
इसी प्रकार असवन राम चिरावन डिप्टी कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितरंगी को उपखण्ड अधिकारा एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी को विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग द्यम.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रयोग पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के तहत बिना दावे वाली संपत्तियों (लावारिस के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण द्य मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट उपखण्ड सिंगरौली / माड़ा। अपने उपखण्ड अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी होंगे।नजूल अधिकारी उपखण्ड चितरंगी । अपने उपखण्ड क्षेत्रांतर्गत सत्कार अधिकारी होंगे। सक्षम प्राधिकारी लोक परिसर वेदखली अधिकारी उपखण्ड चितरंगी होंगे। वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता भरण पोषण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण द्यनिम्न परियोजनाओं के भू-अर्जन अधिकारी होंगे उपखण्ड चितरंगी अंतर्गत ललितपुर-सिंगरौली नवीन रेलवे लाईन अर्जन अधिकारी होंगे।रिलायंस पावर परियोजना चितरंगी सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र । राष्ट्रीय राजमार्ग-39 हेतु उपखण्ड चितरंगी अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी होंगे। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।
माइकेल तिर्की डिप्टी कलेक्टर जिला सिंगरौली को कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली की निम्नलिखित शाखाओं के प्रभारी अधिकारी होंगे वाहन शाखा, स्टेशनरी, राजस्व शाखा, . राजस्व लेखा शाखा. वसूली, ब्रिक्स, आरआरसी. नागरकि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन शाखा, राहत शाखा, सामान्य अभिलेखागार, प्रतिलिपि शाखा, राजस्व अभिलेखागार शाखा, सामान्य शाखा, एस डब्ल्यू शाखा एस डब्ल्यूबीएन शाखा ) निरीक्षण शाखा दंगा पीडित शाखा व्यवहारवाद शाखा, अधीक्षक शाखा सहायक अधीक्षक (सामान्य) सहायक अधीक्षक (राजस्व) सहायक अधीक्षक (कार्यपालिक) स्टेनो शाखा आवक जावक जन शिकायत निवारण जन सुनवाई . जनगणना शाखा जन सम्पर्क शाखा . धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मान. मुख्यमंत्री मंत्री सांसद विधायकों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही । प्रभारी अधिकारी मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन । प्रभारी अधिकारी के रूप में रुपये 25000 ( पच्चीस हजार) की सीमा तक शाखा से संबंधित कार्यों के देयको के भुगतान की स्वीकृति का अधिकार प्रभारी अधिकारी विविध कार्यक्रम 26 जनवरी, 15 अगस्त, 01 नवम्बर म.प्र. स्थापना दिवस का आयोजन, सिंगरौली महोत्सव इत्यादि । कलेक्टर महोदय द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य । श्री माइकेल तिर्की प्रभारी डिप्टी कलेक्टर द्वारा आवंटित शाखाओं की नस्तियाँ श्री अरविंद कुमार झा अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी ।