मध्य प्रदेश

शासन को एक करोड़ से अधिक राजस्व की हानि पहुंचाने के मामले में सिंगरौली उप पंजियक निलंबित

वैढ़न,सिंगरौली। महानिरीक्षक पंजीयन मप्र भोपाल के द्वारा सिंगरौली में कई वर्षों से पदस्थ विवादित एवं चर्चित उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार पर अंतत: निलंबन की कार्यवाही कर दी गई। इस कार्यवाही से उप पंजीयक दफ्तर में जहां हड़कम्प मचा हुआ है। वहीं अब निलंबित उप पंजीयक के काले कारनामों की कई परतें भी एक के बाद एक खुलने की संभावना दिखने लगी है। गौरतलब हो कि सिंगरौली के साथ-साथ चितरंगी के अतिरिक्त प्रभार के रूप में पदस्थ बहुचर्चित उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार पर एक नहीं दर्जनों उनके काले कारनामों की शिकायत कलेक्टर से लेकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मप्र भोपाल के यहां शिकायत की गई थी, जिसकी जांच महानिरीक्षक पंजीयन के साथ-साथ जिला प्रशासन के द्वारा भी कराई गई थी। किन्तु कलेक्टर के द्वारा गठित जांच टीम ने उप पंजीयक पर दरियादिली दिखाते हुए जांच में लिपापोती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, यहां तक कि उप पंजीयक के नियुक्ति पत्र में विकलांग क्यों लिखा है, इसका जवाब दरियादिली दिखाने वाले अधिकारियों ने नहीं लिया और न ही सवाल दागे। उप पंजीयक ने जो जवाब दे दिया, उसकी को सही मान लिया था। इसके अलावा उप पंजीयक पर अन्य कई संगीन आरोप भी हैं। इसी आरोप में एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के रजिस्ट्री का था, जिसमें उप पंजीयक ने व्यापक पैमाने पर खेला करते हुए राजस्व की चोरी कराने में भरपूर सहयोग किया।

इस तथ्य की शिकायत महानिरीक्षक पंजीयन मप्र भोपाल के यहां शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गई थी, जिसकी जांच पंजीयक एवं विभागीय जांच अधिकारी जिला रीवा कर रहे थे और 14 अगस्त को उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को साक्ष्यों के साथ रीवा में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि विवादित उप पंजीयक शिकायती आरोपों का सही जवाब नहीं दे पाया, वहीं इस मामले को महानिरीक्षक पंजीयन मप्र भोपाल ने गंभीरता से लेते हुए उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को निलंबित करते हुए उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय जबलपुर मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है। इस कार्यवाही से विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है, साथ ही यह भी चर्चा है कि अब उप पंजीयक के काले कारनामों का एक के बाद एक संसनीखेज चि_ा खुलने वाला है। महानिरीक्षक पंजीयन मप्र भोपाल ने उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुए आदेश में लिखा है कि अशोक सिंह परिहार उप पंजीयक सिंगरौली को दस्तावेज क्रमांक एमपी 508452022ए1056581 दिनांक 18 जनवरी 2022 के पंजीयन के रूप में एक करोड़ दस लाख छत्तीस हजार सात सौ पचहत्तर रुपये की राजस्व हानि पहुंचाने के आरोप हैं। मल्टीस्टोरी भवन को दुकान दिखाकर रजिस्ट्री करने का आरोप है।

सिंगरौली उप पंजीयक का निलंबन नाकाफी, दर्ज हो एफआर्आर: राजेश सोनी

सिंगरौली। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि सिंगरौली जिले के उप पंजीयक महोदय का निलंबन होना काफी नहीं है। उनके कारनामों के आगे यह सजा बहुत छोटी है। श्री सोनी ने कहा कि वह जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़कर उच्च स्तर पर जांच किया जाए, क्योंकि उप पंजीयन महोदय की जांच एक बार सिंगरौली जिले के प्रशासनिक अधिकारी टीम बनाकर कर चुके थे जिन्होंने उप पंजीयक महोदय को पूरे तरह से निर्दोष साबित कर दिया था। ऐसे में सिंगरौली जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भरोसा ही नही रहा। उच्च लेवल के अधिकारियों से ऐसे भ्रष्ट उप पंजीयक की जांच किया जाए एवं जो गलत तरीक़े से उनके द्वारा संपत्ति बनाई गई है,उसकी विधिवत जांच किया जाए,एवं गलत पाए जाने पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जाए।

श्री सोनी ने बतया कि उप पंजीयक महोदय के द्वारा एक विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था उसकी भी जांच किया जाना चाहिए यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाये तो तत्काल ऐसे भ्रष्ट्र अधिकारी के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया जाए। ताकि आगे से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का कृत्य करने से डरे।

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