मध्य प्रदेश

मामूली बात पर हत्या कर देने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास एवं पाँच रूपये अर्थदण्ड की सजा

वैढ़न,सिंगरौली। लगभग दो वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के नौगयी में मामूली विवाद में अनन्तलाल पाल की गुड्डू नाई निवासी नौगयी ने हत्या कर दी। मामले की विवेचना के पश्चात माननीय न्यायालय श्री आर.एन. चन्द्र, सत्र न्यायाधीश सिंगरौली मुख्यालय बैढन द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी गुड्डु नाई के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं पॉच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

फरियादिया मंजू देवी पाल हमराह बेटी रेखा पाल व पड़ोसी रामपाल सिंह के साथ थाना वैढ़न में दिनांक 05.02.2021 को उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 05.02.2021 को रात करीब 8:00 बजे उसकी बहन के ननद का लड़का शनि कुमार पाल फोन लगाकर बताया कि शाम करीब 7:00 बजे नौगई बाजार में भाई अनन्तलाल पाल एवं वह बाजार में लल्लू राम सोनी की किराना दुकान के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहा था तभी अनन्तलाल पाल, लल्लू राम सोनी के किराना दुकान पर सिगरेट लेने गया जहाँ पीछे से गुड्डू नाई नि0 नौगई भी दुकान पर सामान लेने गया, बोला कि पहले मुझे किराना सामान दो उसे बाद में सिगरेट देना तब अनन्तलाल बोला कि पहले मुझे सिगरेट दो, इसी बात पर गुड्डू नाई. मां-बहन की अश्लील गालियां देकर वाद-विवाद करने लगा, तब अनन्तलाल पाल के द्वारा गाली देने से मना किया गया तो गुड्डू नाई बोला कि आज मैं तुमको जान से खतम कर दूंगा और हाथ में लिए लाठी से हत्या करने की नियत से अनन्तलाल पाल के सिर पर दो लाठी मार दिया, जिससे अनन्तलाल पाल का सिर फट गया, खून बहने लगा, वह जमीन में गिर गया और बेहोश हो गया तब वह हल्ला गोहार किया तो आसपास के लोग विवेक पाल, लल्लू राम सोनी व अन्य लोग आए एवं घटना देखे शनी 1 ने यह भी बताया कि वह अनन्तलाल पाल को आटो से अस्पताल वैढ़न लेकर आ गया है। वह पड़ोसी रामपाल सिंह के साथ वंदना अस्पताल वैढ़न गई और देखी की लड़का का सिर फटा हुआ था, खून बह रहा था, वह बेहोश था, डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु बनारस रेफर कर दिया गया है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बैढ़न में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 227 / 2021 अन्तर्गत् धारा 307. 294 पंजीबद्ध किया गया। आहत अनन्तलाल पाल को बनारस ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाने पर वापस जिला अस्पताल वैढ़न लाने एवं थाना में रिपोर्ट करने पर मर्ग (अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीयन) कमांक 0010/2021 अन्तर्गत् धारा 307, 294 कायम कर जांच में लिया गया एवं प्रकरण में धारा 302, 341, 506 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय श्री आर.एन. चन्द्र, सत् र्न्यायाधीश सिंगरौली मुख्यालय बैढन द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी गुड्डु नाई के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं पॉच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह समाचार पढिए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Live TV