मध्य प्रदेश

पोंडी में संचालित गंगाजल आरओ प्लांट को किया गया सीज

निमयों को दरकिनार कर संचालित हो रहा था आरओ प्लांट

वैढ़न,सिंगरौली। आज थाना गढ़वा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोंडी में गंगाजल नाम से चल रहे पानी पाउच न बॉटलिंग प्लांट पर पुलिस थाना गढ़वा के ऑफिसर्स और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ी ओ पी साहू,जूनियर फ़ूड सप्लाय ऑफिसर्स श्री आर के सिंह के साथ छापा मार कार्यवाही की गई। जिसमें पाया गया कि गंगाजल वाटर प्यूरीफायर प्लांट पोंडी में अमानक स्तर से ठंडे पानी के वाटर कैम्पर व वाटर पाउच तैयार हो रहे थे।साथ ही वाटर प्यूरीफाई का लाइसेंस नही पाया गया। भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा कोई आईएसआई मार्क नही लिया जाना पाया गया पानी के बन रहे पाउच में निर्माता के स्थान पर
कनिष वाटर सपलायर उत्तर प्रेदेश का नाम प्रिंट था जबकि पाउच की पैकिंग व कूलिंग ग्राम पोंडी में की जा रही थी। इस अवैध वाटर प्यूरी फायर प्लांट को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उलंघन करना पाए से आरोपी डब्लू उर्फ मनोज कुमार सिंह पिता राजकेस्वर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी क्योटली के विरुद्ध धारा भारतीय दंड विधान की धारा 272,273 की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के बाद वाटर प्लांट को सील किया जाकर सीज किया गया। उक्त कार्यवाही से जन मानस को अस्वास्थ्यकर पेय जल से होने वाली शारीरिक हानि व बीमारियों से बचाया जा सका है।

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