मध्य प्रदेश

लाडली बहनो का गैश सिलेण्डर 450 रूपये में होगा रिफिल, कलेक्टर ने अधिकारियो को दिये निर्देश

 

काल चिंतन कार्यालय
वैढ़न,सिंगरौली। कलेक्टर श्री अरूण परमार ने बताया कि जिले मे पंजीकृत ऐसी लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन 14.2 कि. ग्रा. का है एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर 2023 से गैस सिलेण्डर रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहने, जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन है ऐसी महिलाओं का पंजीयन लाडली बहना योजना के पोर्टल पर कराया जाना है। ऐसी बहने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हो सकती है। इस संबंध संदर्भ हेतु शासन से जारी किये गये आदेशो , निर्देशों के अनुसार पंजीयन की सुचारू व्यवस्था हेतु अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली, अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली, देवसर एवं चितरंगी ,जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ,मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सरई एवं बरगवा ,जिला नोडल अधिकारी, ऑयल वितरण कम्पनी को निर्देश दिये गये है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर पंजीयन का कार्य उन सभी केन्द्रो से कराया जाना तत्काल प्रारंभ कराये जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन होता है। पंजीयन हेतु लाभार्थियो को ये जानकारी देनी होगी।

कलेक्टर ने बताया कि लाडली बहना योजना का पंजीयन आई.डी., ओटीपी हेतु हितग्राही के समग्र एवं बैक खाते मे लिंक मोबाईल नम्बर, गैस कनेक्शन की कंज्यूमर आई.डी. एलपीजी 17 अंको कि कलेक्शन कनेक्शन आई डी देनी होगी। लाडली बहनो के अतिरिक्त अन्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियो के पंजीयन की व्यवस्था ऑयल कम्पनी शासन स्तर से भी की जाएगी।पंजीयन के समय नाम व जन्मतिथि का मिलान आधार समग्र व गैस कनेक्शन में होना आवश्यक है। ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन करने हेतु शासन स्तर से जारी गाईडलाईन की स्लाईड के तहत पंजीयन के समय संबंधित हितग्राही से निर्धारित प्रारूप में पंजीयन फार्म अवश्य भरवा कर तत्समय पोर्टल पर पंजीयन करे तथा पंजीयन आई डी सहित पावती भी अनिवार्य रूप हितग्राही को उपलंब्ध कराये। उन्होंने बताया कि पंजीयन होने के उपरांत दिनांक 1 सितम्बर से रिफिल कराने वाली पात्र महिलाओं को शासन स्तर से अंतर की राशि का भुगतान उनके आधार से लिंक बैक खाते मे किया जायेगा।

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