मध्य प्रदेश

बिना संक्षम अनुमति के रैली, जूलूस, धरना प्रदर्शन अंन्दोलन प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये प्रतिबंधत्मक आदेश

सिंगरौली ।  पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सिंगरौली जिला अंतर्गत विभिन्न राजनैतिक दलों, श्रमिक, कर्मचारी संगठनों , अन्य सामाजिक संगठनों , व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर अपनी मांगों को लेकर धरना – प्रदर्शन रैली, आन्दोलन आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने से कानून व्यवस्था भंग होने तथा लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की आशंका व्यक्त की गई है। प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा सिंगरौली जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किये गये है।

जारी आदेश के अनुसार जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 प्रभावशील करते हुये आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक सम्पूर्ण सिंगरौली जिले मेंसिंगरौली जिले में किसी भी राजनैतिक दल, श्रमिक, कर्मचारी संगठन अन्य सामाजिक संगठनों , व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर अपनी मांगों को लेकर आमसभा, धरना, प्रदर्शन, रैली, आन्दोलन, कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगे।इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये किसी भी धार्मिक आयोजन, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक आयोजन, में अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य घातक हथियार लेकर चलना उन्हें प्रदर्शित करना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों , डी.जे. इत्यादि का उपयोग करना, आतिशबाजी एवं पटाखे फोड़ना, वाहन रैली निकालना, आदि प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में आम सभा रैली आदि का आयोजन आवश्यक हो तो आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा एवं नियमानुसार सक्षम अनुमति प्राप्त कर ही उपरोक्त आयोजन किये जा सकेंगे।इस आदेश में उल्लेखित सक्षम अनुमति प्रदान करने हेतु ” उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त ) जिला सिंगरौली को अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है।यह आदेश अंत्येष्ठि आदि के अपरिहार्य कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बल, नगर सैनिक बल सीमा सुरक्षा बल आदि जिनको विशिष्ट व्यक्तियों एवं अधिकारियों, संस्थानों की सुरक्षा हेतु लगाया गया हो, उन पर लागू नहीं होगा ।सिंगरौली जिले में कर्तव्य पर तैनात पुलिस अधिकारियों , शासकीय धिकारियों ,कर्मचारियों ,विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।आदेश सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी तथा शासकीय बैंकों की सुरक्षा के लिये तैनात सुरक्षाकर्मियों, शासकीय संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं शासकीय आयोजनों पर लागू नही होगा।

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