सीएम राईज स्कूल बगरगवां में शिक्षिका का हुआ नियम विरूद्ध स्थानांतरण
प्राचार्य से लेकर डीईओ द्वारा नियमों को दरकिनार करना बना चर्चा का विषय

सिंगरौली। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश दिनांक 27/07/2023 के तहत किसी भी सीएम राइज स्कूल,मॉडल स्कूल एवं एक्सीलेंस स्कूल के किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण उसी श्रेणी की स्कूलों में किये जाने का प्रावधान नियत किया गया है। लेकिन नियम और कानूनों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है इसकी ताजा तरीन बानगी सीएम राइज विद्यालय बरगवां में देखने को मिली है। जिसके बाद तरह तरह के सवालात खड़े होने लगे है।
बता दें कि मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/1053/2426862/2023/20-01 दिनांक 17/07/2023 के बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार किसी भी सीएम राइज के किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नॉन सीएम राइज स्कूल में नही किया जा सकता परंतु सीएम राइज स्कूल बरगवा में प्राचार्य ने एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। पूरा मामला सीएम राइज स्कूल बरगवां का है जहां कि एक शिक्षिका का स्थानांतरण नॉन सीएम राइज स्कूल हेतु कर दिया गया है। साथ ही प्राचार्य द्वारा उक्त शिक्षिका को मुक्त भी कर दिया गया। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी उक्त शिक्षिका को कार्य मुक्त कर दिया गया जबकि स्थानांतरण नियम और नीति के विरुद्ध है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीएम राइज स्कूलों से एक भी शिक्षक का स्थानांतरण अभी तक अन्य स्कूलों में आज तक नही किया गया था फिर सीएम राइज स्कूल बरगवां से किस आधार पर स्थानांतरण कर दिया गया है। उक्त मामले की शिकायत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है और आदेश को रद्द करने की मांग की गई है या फिर सभी शिक्षकों को स्थानांतरण हेतु पात्र बनाने की शिकायत की गई है। अब देखना यह होगा कि नियम विरुद्ध हुए स्थानांतरण को रद्द किया जाता है या नही। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।।