15 दिसंबर तक हर तरह के वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य
सिंगरौली। दो पहिया चार पहिया, लोडिंग वाहनों सहित तमाम तरह के वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन निर्माता कंपनियों और उनके डीलरों को आदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 15 दिसंबर 2023 अखिरी तिथि निर्धारित की गई है। जो वाहन स्वामी किसी कारणवश अभी तक अपने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा पाए हैं वे ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन पोर्टल प्रत्येक निर्माता व डीलर विकसित करेंगे।
इन प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। जिनपर एक होलोग्राम भी लगा होता है जो क्रोमियम आधारित होता है। एक प्रकार के स्टीकर की तरह दिखाई देने वाले होलोग्राम के अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है।हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। हर वाहन के लिए अलग कोड दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
इस प्लेट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ ही इस प्लेट को काफी अलग तरीके से बनाया जाता है जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता। इसी कारण वाहन की सुरक्षा बढ़ जाती है और ये चोरी और इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।