मध्य प्रदेश

संम्पूर्ण सिंगरौली जिले में निर्वाचन की आदर्श आचार संहित प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये प्रतिबंधत्मक आदेश

सिंगरौली । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशो के तहत मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2023 के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सिंगरौली में भी दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली, आमसभा, का आयोजन उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं के द्वारा सिंगरौली जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर किया जावेगा। चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों के समर्थकों के मध्य विवाद होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था तथा परिशांति बनाये रखने के लिये जनहित में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार हैं तथा अपरिहार्य परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि तत्काल आदेश पारित किया जाना आवश्यक एवं प्रसंग की तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से यह आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है।

उपरोक्त्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरुण परमार, के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हों। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 2 कार्य दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेयास्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल.गन, आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहंगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। उपरोक्त के प्रयोजन के लिये समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। समस्त जुलूस, रैली, आमसभा आदि का आयोजन केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।विधानसभा निर्वाचन, 2023 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले दशहरा, नवदुर्गा, दीपावली एवं अन्य त्यौहारों सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अपरिहार्य हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 2 कार्य दिवस पूर्व संबंधित विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश निम्नलिखित व्यक्तियों आयोजनों पर लागू नहीं होगा मजिस्ट्रेट (ड्यूटी पर )शासकीय सेवक (ड्यूटी पर )सुरक्षाबल, प्रांतीय सशस्त्रबल, मध्यप्रदेश पुलिस, होमगार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबल के सदस्यों, बैंक के सुरक्षा गार्डो तथा कानून व्यवस्था सुरक्षा ड्यूटी हेतु अपने पास हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये गये हैं। जिले में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों पर सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों पर जिनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण साथ में रखने की परम्परा है। अन्य व्यक्ति जिनको मेरे द्वारा या मेरे द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति पत्र दिया गया कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितिया विद्यमान हैं कि जनसामान्य तथा राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, को व्यक्तिश: सूचना सम्यक समय में तामील कराया जाना एवं उनकी सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में निवास करने वाले एवं आने-जाने वाले व्यक्तियों पर दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को तत्काल प्रभाव से दिनांक 5 दिसम्बर 2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक सिंगरौली निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा परिपालन सुनिश्चित करायेंगे। इस आदेश की सूचना सर्व साधारण जनता को पूरे जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा की जावे एवं आदेश की प्रति का प्रकाशन जिला कार्यालय, तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय, सम्बंधित पुलिस थाना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी आदेश का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाये।

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