मध्य प्रदेश

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले में कार्यवाही जारी

सिंगरौली। कलेक्टर श्री अरूण परमार ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करें। इसी क्रम में विभागों द्वारा शासकीय परिसम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्यवाही जारी है।

इसी क्रम में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में शासकीय परिसम्पत्तियों पर लगे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही की गई। संबंधित विभागो द्वारा सार्वजनिक शासकीय परिसम्पत्तियों में लिखे गये दीवार लेखन को हटाया गया। इसके साथ ही नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्रो में भी सार्वजनिक शासकीय परिसम्पत्तियों पर से फ्लैक्स, बैनर आदि हटाये गये। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विद्युत पोल से होर्डिंग्स, बैनर आदि के हटाने की कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग के अधीन शासकीय सम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्यवाही सुनिचित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने की गई कार्यवाही की जानकारी प्रति दिवस अनिवार्यत: भेजने के निर्देश दिये हैं।

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