मध्य प्रदेश

56 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

माड़ा पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध अधेड़ को न्यायालय में किया पेश

वैढ़न,सिंगरौली। मुखबिर की सूचना पर माड़ा पुलिस ने ग्राम बसौड़ा से 56 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार माड़ा पुलिस को मुखबिर द्वारा सुचना प्राप्त हुई की ग्राम बसौड़ा का सत्यनारायण प्रजापति पिता रामकेश प्रजापति अपने घर में अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब बनाकर रखा है। यदि मौके से कार्यवाही नही की गई तो मादक पदार्थ शराब को बिक्री कर सकता है। मुखबिर की सूचना अनुसार थाना प्रभारी माड़ा के निर्देश पर सउनि जगदीश प्रजापति हमराह स्टाफ के साथ ग्राम बसौड़ा मुखबिर के बताये स्थान ग्राम बसौडा सत्यनारायण प्रजापति के घर पहुंचकर रेड कार्यवाही किये तो संदेही सत्यनारायण प्रजापति के घर में बिजली बल्ब के प्रकाश में देखा की एक व्यक्ति घर के परछी में 15-15 लीटर के 04 नग सफेद रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में अवैध रूप से बनी हाथ भट्टी महुआ शराब रखे मिला जो करीबन 56 लीटर महुआ शराब पाया गया। पूछताछ पर वहां उपस्थित व्यक्ति अपना नाम सत्यनारायण प्रजापति पिता रामकेश प्रजापति उम्र 50 वर्ष ग्राम बसौड़ा का होना बताया । जो आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से उपरोक्त शराब को जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफतार कर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में सउनि जगदीश प्रजापति, प्र.आर.अतुल तिवारी, पतिराज सिंह, आर. अजय यादव की सराहनीय भूमिका रही।

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