मध्य प्रदेश

डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किया इस्तीफा..!

भोपाल। सरकार ने बैतूल एमपी में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सोमवार देर शाम निशा का इस्तीफा मंजूर करने का आदेश जारी कर दिया गया. इससे उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने के बाद वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. अब निशा को अपनी आगे की राह के बारे में सोचना होगा.डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं, जिसके चलते उन्होंने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस ने दो दिन पहले आमला विधानसभा सीट से मनोज मालवे को उम्मीदवार घोषित कर दिया. इधर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निशा के इस्तीफे पर सोमवार तक फैसला देने का आदेश दिया था, सरकार की ओर से सोमवार तक इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान से टिकट होल्ड करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया, फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अब कांग्रेस और निशा बांगरे को सोचने की जरूरत है. गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को निशा बांगरे के इस्तीफे पर जल्द फैसला लेने का आदेश दिया था. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दामिदिधंतम श्री नरसिम्हा की संयुक्त पीठ ने की।

जून महीने में दी थी इस्तीफे की जानकारी-

25 जून को निशा बांगरे ने अपने घर के उद्घाटन के दौरान अंतरधार्मिक प्रार्थनाओं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। जिसके चलते उन्होंने अपने विभाग को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी.

न्याय यात्रा भी निकाली गयी.

डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए न्याययात्रा शुरू की थी. वह बैतूल जिले की आमला विधानसभा से पैदल चलकर भोपाल स्थित सीएम हाउस पहुंची थीं। 335 किमी लंबी यात्रा के बाद वह 9 अक्टूबर को भोपाल पहुंचीं। वह सीएम हाउस जाना चाहती थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो उसने जमानत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.

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