मध्य प्रदेश

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर द्वारा सेक्टर अधिकारी को किया गया निलंबित

सिंगरौली।  रिटर्निंग ऑफिसर, 79 – चितरंगी के प्रतिवेदन अनुसार श्री ओम प्रकाश मार्को, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चितरंगी एवं सेक्टर ऑफिसर सेक्टर क्रमांक-2. विधानसभा क्षेत्र 79- चितरंगी को प्रेक्षक महोदया द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए तथा श्री मार्को द्वारा अपना मोबाईल बंद किया गया जिस कारण इनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया एवं श्री मार्को द्वारा अपने सेक्टर अंतर्गत जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। श्री मार्को द्वारा सेक्टर ऑफिसर के पदीय कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं लापरवाही मनमानी पूर्ण आचरण किया गया है तथा निर्वाचन कार्य को प्रभावित किया गया है।

जिसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन होने से, म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3( प ) (पप) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत् कदाचरण के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री ओम प्रकाश मार्को, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चितरंगी एवं सेक्टर ऑफिसर सेक्टर क्रमांक- 2 विधानसभा क्षेत्र 79 चितरंगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है। निलंबन अवधि में श्री ओम प्रकाश मार्को का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बैढन में रहेगा तथा निलंबन अविधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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