बालिका से ज्यादती के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से किया गया दंडित
विशेष न्यायाधीश देवसर के न्यायालय ने ग्राम लोंहदा एवं बकिया थाना गढ़वा के मामले में सुनाया फैसला

देवसर,सिंगरौली। बालिका से ज्यादती के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो न्यायालय) देवसर श्यामसुंदर झा की अदालत ने आरोपी लल्लू केवट पिता ननकऊ केवट उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम लोंहदा थाना गढ़वा तो वहीं दूसरा आरोपी हरीराम केवट पिता भोले केवट उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बकिया थाना गढ़वा को अपराध अंतर्गत धारा 363,366,376(एन), 342 भा.द.वि.की धारा 4/6 पाक्सो एक्ट के उक्त मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश श्यामसुंदर झां के न्यायालय में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हरीराम केवट को भारतीय दंड विधि 1860 के तहत निम्नानुसार दंडित किया है।माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376(2)एन में 10 वर्ष की सजा एवं 5000 रुपए का अर्थदंड,धारा 376(2)आई में 10 वर्ष की सजा एवं 5000 रुपए का अर्थदंड,धारा 366 में 7 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए का अर्थदंड,धारा 363 में 5 वर्ष की सजा एवं 2000 का अर्थदंड,धारा 342 में 1 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपए से दंडित किया गया है।
उक्त मामले के दूसरे आरोपी लल्लू केवट के विरुद्ध अपराध प्रमाणित ना पाए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को दोष मुक्त करार दिया गया है।लोक अभियोजन अधिकारी मारकंडे मणि त्रिपाठी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता दिनांक 6 अप्रैल 2015 को पीड़िता ने एसडीओपी चितरंगी के समक्ष इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वह कक्षा आठवीं में बरगवां विद्यालय में पढ़ती है।दिनांक 31 मार्च 2015 को विद्यालय से पढ़कर अपने घर वापस आ रही थी तभी रास्ते के जंगल में आरोपी हरीराम केवट पीड़िता को जबरदस्ती पकड़कर जान मारने की धमकी देकर पीड़िता के विरोध करने के बावजूद भी उसे अपने साथ ले गया।
आरोपी के साथ आरोपी लल्लू केवट द्वारा यह कहा गया कि पीड़िता को ले जाओ जो होगा हम देख लेंगे। तब आरोपी हरीराम केवट पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया और ग्राम खैरहनी में अपने जीजा के घर 1 रात और 1 दिन रुका।वहां भी आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन आरोपी के जीजा ने पीड़िता को उसके घर पहुंचा दिया।पीड़िता महिला प्रकोष्ठ बैढ़न गई जहां पीड़िता का कथन लिया गया।उसके बाद महिला प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार दिनांक 10 अप्रैल 2015 को पथम रिपोर्ट सूचना दर्ज की गई।जिस पर थाना गढ़वा पुलिस चौकी बगदरा में आरोपी के खिलाफ उक्त मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया।जहां माननीय न्यायालय द्वारा जो तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर इस मामले का निर्णय पारित किया गया।