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पंजाब: राज्य की जेल में पति से अकेले में मिलकर यौन संबंध बना सकेंगी पत्नी, कोर्ट ने दी अनुमति

पंजाब. पंजाब की जेलों में बंद कैदी पति या पत्नी अब अकेले में मिल सकेंगे. हाल ही में पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है. इसके लिए जेलों में बकायदा अलग से एक कमरा तैयार किया है. यहां इन कैदियों को अपने पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी अनुमति होगी.

शुरूआत में राज्य की 25 में से 17 जेलों में यह सुविधा होगी. समय और दिन जेल प्रशासन के साथ आवेदन के बाद तय किया जाएगा. इस निर्णय के बाद जेल प्रशासन के बाद एक हफ्ते में ही 300 से अधिक आवेदन आ चुके हैं. इससे पहले अभी मिलने पर एक निश्चित दूरी पर खड़े रहकर मिलने की व्यवस्था थी.

बता दें कि जेल में पति या पत्नी से अकेले में मिलने व उनसे यौन संबंध बनाने को लेकर अलग-अलग याचिका पंजाब व हरियाणा कोर्ट में दायर की गई थी. जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस पर उसका पक्ष मांगा. जिसके बाद सरकार ने इस पर हामी भारी. फिर कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है.

विदेशों में यह व्यवस्था पहले से

पंजाब संभवत: देश में इस निर्णय को लेने वाला पहला राज्य है, लेकिन विदेशों में अमेरिका, फिलीपींस, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस समेत कई देशों में यह सुविधा पहले से है.

इन्हें मिलने की इजाजत नहीं

-ज्यादा खतरनाक कैदियों को यह अनुमति नहीं
-हाई रिस्क कैदी, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी
-बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने वालों, यौन अपराधी और घरेलू हिंसा के अभियुक्तों को भी ये सुविधा नहीं मिलेगी
-ऐसे कैदी जिन्हें टीबी, एचआईवी, यौन संक्रमित रोग हों
-तीन महीने के दौरान जेल में किसी अपराध को अंजाम देने वालों को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी.
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