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ममता का ट्रांसजेंडर्स को तोहफा: सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए मिलेगा मौका

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं. ट्रांसजेंडर जल्द ही सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे. राज्य सरकार के इस फैसले पर शुक्रवार को मुहर लग गई. सरकार के मुताबिक यह फैसला अभूतपूर्व है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में कैबिनेट की बैठक बुलाई. वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है. ममता बनर्जी सरकार के फैसले का ट्रांसजेंडर समुदाय ने स्वागत किया है.

मालूम हो कि ट्रांसजेंडर इस समय से सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. विधानसभा के सूत्रों के मुताबिक अगले बजट सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाया जाएगा. उस बिल को पास करो और ट्रांसजेंडरों को नौकरी देने के लिए कानून लाए जाएंगे. राज्य के वित्त मंत्री चन्द्रीमा भट्टाचार्य ने कहा कि नये नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) कानून, 2019 के अनुरुप बनाए जाएंगे.

इसके पहले केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है. राज्य सरकार देर से आई है, लेकिन दुरुस्त आई है. जनहित यदि ट्रांसजेडर समुदाय के लिए कमद उठाया जाता है, तो सदैव ही इसका स्वागत है. साल 2014 तक मैं भी राज्य सरकार के ट्रांसजेडर बोर्ड में थी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है.ट्रांसजेंडर के लिए आवास, पानी से लेकर अस्पताल में सुविधा आदि दी जानी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि कानून बनाना और बात है, लेकिन इसे लागू करना महत्वपूर्ण है. यह देखना होगा कि सरकार इसे लागू करने के प्रति कितना गंभीर है.”

बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. ट्रांसजेंडर्स को ‘थर्ड सेक्स’ का दर्जा दिया गया था. इसमें कहा गया कि नागरिकों के लिए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार थर्ड जेंडर पर भी लागू होते हैं. शीर्ष अदालत ने शिक्षा और रोजगार में तीसरे लिंग के लिए आरक्षण की भी मांग की. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर के लिए आरक्षण की शुरुआत की. महाराष्ट्र कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इस राज्य की सरकार इस बार कानून लाकर ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है. विधयेक पारित हो गया है. अब ट्रांसजेडर्स सामान्य वर्ग में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे.
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