राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की, लोकसभा स्पीकर का फैसला

नई दिल्ली । मानहानि के केस में दो साल की सजा मिलने के बाद शुक्रवार को उनको संसद की सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया है। संसद की सदस्यता रद्द करने आदेश जारी कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने इस बारे में निर्णय किया है। आपको बता दें कि उनके पास हाईकोर्ट जाने का समय था, लेकिन इससे पहले ही संसद ने यह फैसला सुना दिया है। इसी बीच राहुल गांधी की सजा को लेकर कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली में मार्च निकाला। वे राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया।
कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
आपको बता दें कि गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इस धारा के तहत अधिकतम सजा दो साल की सजा है।
हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कोर्ट ने मामले में राहुल को अपील के अधिकार की अनुमति देते हुए दो साल की सजा को घटाकर 30 दिन कर दिया है और जमानत दे दी थी।
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? पर केस दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने मामले में पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।