उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद सहित तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रयागराज. प्रयागराज के जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ और दिनेश पासी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.
उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान, मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे. वहीं कोर्ट ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बसपा नेता राजू पाल की हत्या साल 2005 में हुई थी. इस हत्याकांड का गवाह उमेश था. वहीं, मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ थे. अतीक चाहता था कि उमेश इस केस से पीछे हट जाए. इसलिए 28 फरवरी 2006 को अतीक के गुर्गों ने उसका अपहरण कर लिया था.
उमेश पाल के मुताबिक अतीक चाहता था कि वह कोर्ट में जाकर ये कह दे कि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था. हालांकि वह पूरे एक साल चुप रहा और जैसे ही बसपा की सरकार सत्ता में आई, उसने अपहरण मामले की शिकायत थाने में जाकर की. उसने अतीक, अशरफ सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया था. गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी.
इस दौरान दो सुरक्षागार्ड की भी मौत हुई थी. बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब उमेश कोर्ट से अपने अपहरण केस की पैरवी कर के घर लौट रहा था. इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है. शाइस्ता कहां है, इस बारे में पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि वह फरार हो गई है. पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम घोषित किया है. वहीं अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया गया है.
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