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बृजभूषण शरण सिंह ने की छेड़छाड़, मुकदमा चलाकर सजा दी जाए: दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली। कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर आरोप लगाया जा सकता है और सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 जून की चार्जशीट में धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354D (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि ऐसा बताया गया है कि एक मामले में बृजभूषण सिंह शरण सिंह द्वारा प्रताड़ना ‘जारी’ रही.

बृजभूषण के खिलाफ 6 मामलों में से 2 मामले धारा 354, 354ए और 354डी के तहत दर्ज किए गए हैं जबकि चार मामले धारा 354 और 354ए के तहत हैं। इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है. गौरतलब है कि महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 देशों के कुश्ती संघों को पत्र लिखकर जांच के लिए वीडियो और फोटो जैसी जानकारी मांगी थी. … महिला पहलवानों ने सिंह पर इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

बृजभूषण के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर में कई गंभीर आरोप हैं. एफआईआर में पेशेवर मदद के बदले यौन संबंध मांगने के कम से कम दो मामलों का उल्लेख है। यौन उत्पीड़न के 15 मामलों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें अनुचित स्पर्श की 10 शिकायतें भी शामिल हैं। एफआईआर में महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सिंह ने कथित तौर पर उनकी सहमति के बिना उनके स्तनों और पेट को छुआ था। दोनों एफआईआर में डराने-धमकाने का भी जिक्र किया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी.

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