नाबालिग साली ने जीजा पर दर्ज कराया रेप का झूठा केस, पत्नी पहुंची जेल, जानिए ये है पूरी कहानी

ईटानगर. महिलाओं के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, लेकिन ऐसे कानूनों का दुरुपयोग भारी भी पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला अरुणाचल प्रदेश में सामने आया है. यहां एक महिला ने अपनी नाबालिग छोटी बहन को अपने पति के खिलाफ झूठा रेप केस दर्ज कराने के लिए उकसाया तो कोर्ट ने महिला को सजा सुना दी.
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की निचली अदालत ने महिला को एक महीने की सजा सुनाई. पासीघाट में विशेष न्यायाधीश तागेंग पडोह की POCSO अदालत ने महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. महिला की छोटी बहन को सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि वह नाबालिग है और इस कानून के तहत संरक्षित है.
जज ने अपने फैसले में कहा, कानून का मकसद बिल्कुल साफ है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम का किसी भी व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आरोपी महिला के वकील ने कोर्ट से नरमी की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका पति बार-बार उसके खिलाफ घरेलू हिंसा करता है. महिला ने कई बार पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला तो उसने यह कदम उठाया.
POCSO एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संजय ताये ने कहा कि सजा में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा और झूठे मामलों की बाढ़ आ जाएगी. जज ने अपने फैसले में कहा, दोषी के पास घरेलू हिंसा से निपटने के लिए वैकल्पिक समाधान था, लेकिन उसने इसका सहारा नहीं लिया. कानून का इस्तेमाल एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ किया गया।