ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई पूरी, 3 अगस्त को आएगा फैसला

नयी दिल्ली। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली. करीब 5:50 बजे जब सुनवाई खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा. तब तक सर्वे स्थगित रहेगा। इससे पहले मंदिर और मस्जिद पक्षकारों में जमकर बहस हुई. कानूनी तथ्यों के साथ ऐतिहासिक तथ्य भी रखे गए हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मंदिर शिखर को गुंबद और ज्योतिलिंग को नया निर्माण कर ढक दिया गया है. 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण किया गया। कई तथ्य सामने आये. स्तंभ पर स्वस्तिक का चिह्न है, जो हिंदू मंदिर का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एएसआई के पास उपकरण है और वह जांच कर सकता है. उनके पास विशेषज्ञ इंजीनियर हैं. राम मंदिर मामले में ऐसा किया गया. मस्जिद पक्ष ने दोहराया कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 विवाद के लिए खुला नहीं है। परिवर्तन वर्जित है.
अंजुमन इंतजामिया वाराणसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 47 की स्थिति में बदलाव पर रोक है। अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति पूजा स्थल का स्वरूप नहीं बदल सकेगा। 2021 में दायर मुकदमा इस अधिनियम (पूजा स्थल अधिनियम) के तहत चलने योग्य नहीं है। बर्खास्त किये जाने योग्य है. 1947 से भवन की यही स्थिति है, जिसे बदला नहीं जा सकता. साक्ष्य जुटाने के लिए एएसआई जांच की मांग की गई है।
तीसरे पक्ष के साक्ष्य जुटाने के लिए मुकदमा दायर करें। याचिका में खुदाई की मांग की गई है और कोर्ट के आदेश में भी खुदाई का जिक्र है. कोर्ट सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता. वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले वादी पक्ष (राखी सिंह व अन्य) के वकील प्रभाष त्रिपाठी ने कहा कि तस्वीरें हैं, जिनसे साफ है कि वहां मंदिर है. हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि वादी को श्रंगार गौरी, हनुमान और गणेश की पूजा का कानूनी अधिकार है.