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ब्रेकअप के बाद डांस टीचर ने गर्लफ्रेंड से किया रेप,  दोस्तों से बनाए संबंध

बेंगलुरु. बेंगलुरु में 28 वर्षीय एक डांस टीचर ने कथित तौर पर अपनी 23 वर्षीय पूर्व प्रेमिका के साथ एक साल में कई बार बलात्कार किया और उसे अंतरंग वीडियो और तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। 23 वर्षीय छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कोडिगेहल्ली पुलिस ने रविवार को निजी स्कूल के डांस मास्टर एंडी जॉर्ज के साथ उसके दो दोस्तों, 28 वर्षीय संतोष और 30 वर्षीय शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

जॉर्ज विद्यारण्यपुरा का रहने वाला है और बाकी दो लोगों का इलाका भी पास ही था. पीड़िता बेरोजगार है और अपने माता-पिता के साथ पूर्वोत्तर बेंगलुरु में रहती है। पुलिस ने बताया कि जॉर्ज की दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए लड़की से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया. जब वे साथ थे, तो उन्होंने कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो लीं।

टीओआई की रिपोर्ट है कि जब दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, तो जॉर्ज पीड़िता को अपने घर ले गया। इसके अलावा दोनों ने शहर से बाहर जाकर भी साथ में वक्त बिताया. आरोपी ने उनके अंतरंग पलों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया था।

जून 2021 में जब महिला को आरोपी के बारे में सच्चाई पता चली तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया. यह बात आरोपी को बर्दाश्त नहीं हुई और वह पीड़िता को वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने लगा. इसी धमकी को हथियार बनाकर उसने कई बार उसके साथ कई जगहों पर रेप किया.

रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज ने पीड़िता की जानकारी अपने दो दोस्तों के साथ भी साझा की. इसके बाद उसने पीड़िता पर दो दोस्तों से मिलने और उनके साथ यौन संबंध बनाने का दबाव डाला। जॉर्ज ने पीड़िता के संतोष और शशि के साथ निजी पलों को भी रिकॉर्ड किया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉर्ज ने लड़की के साथ संबंध बनाने के बदले अपने दोस्तों से 3000 से 5000 रुपये तक वसूले।

जब पीड़िता ने तीनों से मिलना बंद कर दिया, तो जॉर्ज ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और अपने दोस्तों के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा किए। जब पीड़िता से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, वीडियो और तस्वीरें जब्त की हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के मुताबिक तीनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ वीडियो बनाया था. हमने रेप के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है.

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